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रात दस बजे बाद लाउड स्पीकर से प्रचार नहीं होगा
ब्यूरो/अमर उजाला, पिथौरागढ़।
Updated Fri, 03 Feb 2017 12:06 AM IST
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पिथौरागढ़। विधानसभा चुनाव में भाग ले रहे दावेदारों को इस बात की सख्त हिदायत दे दी गई है कि रात दस बजे बाद लाउड स्पीकर से प्रचार नहीं होगा। लाउड स्पीकर भी कम क्षमता का होना चाहिए। यह भी कहा गया कि प्रचार सामग्री में प्लास्टिक का प्रयोग किसी भी दशा में नहीं होना चाहिए। प्रत्याशियों को सख्त हिदायत दी गई है कि वह खर्च की सीमा को 28 लाख रुपये के अंदर ही रखें।
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चुनाव आयोग के व्यय प्रेक्षक ललित मोहन जिंदल ने बृहस्पतिवार को यहां प्रत्याशियों और उनके प्रतिनिधियों की बैठक में कहा कि 15 फरवरी तक खर्च का निरीक्षण तीन बार कराना जरूरी है। यदि किसी प्रत्याशी ने निर्धारित समय में खर्च का निरीक्षण नहीं कराया तो उसे प्रचार, प्रसार के लिए मिली अनुमति रद्द कर दी जाएगी।
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व्यय नोडल अधिकारी बीपी कांडपाल ने बताया कि मतगणना की तिथि तक प्रत्याशी द्वारा जो भी खर्च किया जाएगा वह उसके खाते में जुड़ जाएगा। प्रत्याशी को हर भुगतान चेक के माध्यम से करना होगा। मतदान के दिन प्रत्याशी की ओर से जो भी स्टाल लगाए जाएंगे उसका खर्च भी प्रत्याशी के खाते में ही जुड़ जाएगा।
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दावेदारों से कहा गया कि वह खर्च का पूरा ब्योरा सही ढंग से रख लें। बैठक में रिटर्निंग अफसर एसके पांडे, कांग्रेस के प्रतिनिधि तिलक जोशी, भाजपा के किशन खड़ायत, सपा के रमेश बिष्ट, बसपा के रघुवर राम, निर्दलीय ललित मोहन, गुलजार खान, महेंद्र सिंह आदि उपस्थित थे।