सरकारी धन के गबन व धोखाधड़ी के दोषी को तीन साल का सश्रम कारावास
सार
कंपनी ने विभाग को छह माह में एक एंबुलेंस उपलब्ध कराई, लेकिन शेष पांच एंबुलेंस उपलब्ध कराने को लेकर लेटलतीफी दिखानी शुरू कर दी थी। अभियोजन अधिकारी यशदीप श्रीवास्तव व नामिका अधिवक्ता अभियोजन आशीष जदली ने बताया कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पौड़ी रवि प्रकाश की अदालत ने मामले में मैसर्स अंबू स्मिथ प्राईवेट लिमिटेड कंपनी के निदेशक रजनीश श्रीवास्तव को सरकारी धन के गबन व धोखाधड़ी का दोषी पाया है। सरकारी धन के गबन में दोषी को एक साल के सश्रम कारावास व 20 हजार के अर्थदंड की सजा हुई है।
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