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Pauri News: विदेशी महिला का मोबाइल छीनने वाला दोषी करार, जेल में बिताई अवधि की सजा मिली

Tue, 20 May 2025 10:47 PM IST
Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Tue, 20 May 2025 10:47 PM IST
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The person who snatched the mobile phone of a foreign woman was found guilty and sentenced to serve the jail term

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पौड़ी। लक्ष्मणझूला घूमने आई विदेशी महिला के हाथ से मोबाइल छीनने के दोषी को कारागार में बिताई अवधि की सजा मिली है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पौड़ी की अदालत ने यह फैसला सुनाया है। अदालत ने दोषी पर तीन हजार का जुर्माना भी लगाया है। अर्थदंड जमा न करने पर दोषी को 15 दिन की अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।

जनपद पौड़ी के थाना लक्ष्मणझूला क्षेत्र में बीते फरवरी माह में रुस के मास्को की रहने वाली की स्वेतलाना घूमने आई थीं। यहां वह योगा कक्षाएं ले रही थीं। स्वेतलाना बीते 12 फरवरी की शाम करीब साढ़े आठ बजे बालयोगी प्रेमवर्णी आश्रम के बाहर खड़ी थीं। इस दौरान एक व्यक्ति आया और उसने विदेशी महिला के हाथ से उसका मोबाइल छीन लिया। विदेशी महिला ने तत्काल घटना को लेकर एक तहरीर पुलिस को सौंपी। थाना लक्ष्मणझूूला ने प्रकरण की जांच शुरु की और 13 फरवरी को आरोपित को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपित से विदेशी महिला का मोबाइल भी बरामद किया। जिसे वह बेचने जा रहा था।
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पुलिस ने मोबाइल का ईएमआई नंबर मिलान सहित अन्य औपचारिकता के बाद मोबाइल की पुष्टि की। आरोपी चार अप्रैल 2025 को जमानत पर जेल से रिहा हुआ। पुलिस ने जांच के बाद 16 अप्रैल 2025 को अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पौड़ी लक्ष्मण सिंह की अदालत ने दोनों पक्षों की बहस, गवाहों के बयान व साक्ष्यों का अवलोकन कर चंपावत जिले के लोहाघाट में ग्राम मऊ निवासी त्रिलोक उर्फ हिमांशु को विदेशी महिला से मोबाइल छीनने का दोषी पाया है। अदालत ने दोषी को जिला कारागार में बिताई अवधि की सजा के साथ ही तीन हजार के अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड जमा न करने पर दोषी को 15 दिन की अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतानी होगी।
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