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हत्या के दोषी को मिली आजीवन कारावास की सजा

Thu, 08 Sep 2022 12:27 AM IST
Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Thu, 08 Sep 2022 12:27 AM IST
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Life imprisonment for murder convict
सत्र न्यायाधीश पौड़ी की अदालत ने हत्या के आरोपी को दोषी पाते हुए उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही अभियुक्त पर 50 हजार का अर्थदंड भी लगाया गया।
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थाना क्षेत्र पैठाणी के पटोटी गांव निवासी भोपाल सिंह के घर पर बीते 23 मई 2019 को गांव का ही प्रेम सिंह उर्फ पृथ्वी सिंह आया। इस दौरान घर पर भोपाल सिंह का पुत्र सुमन व उसकी पत्नी आशा देवी मौजूद थे। पृथ्वी सिंह ने भोपाल सिंह से 24 मई 2019 को समीप के गांव मंजाकोट बकरी खरीदने के लिए साथ आने की बात कही जिसके बाद 24 मई को दोनों मंजाकोट के लिए घर से निकले। पृथ्वी सिंह तो लौटा आया लेकिन भोपाल सिंह घर नहीं लौटा। 25 मई को काफी खोजबीन के बाद भोपाल सिंह ग्रामीणों को पटोटी गांव के नेगीखिल गदेरे में मृत मिला।
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मृतक के बेटे सुमन की तहरीर पर थाना पैठाणी पुलिस ने ग्रामीण प्रेम सिंह उर्फ पृथ्वी सिंह के खिलाफ हत्या सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की। इसी दौरान पुलिस ने 26 मई को आरोपी पृथ्वी सिंह को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया था। अदालत के आदेश पर आरोपी को जिला कारागार खांड्यूसैण भेज दिया गया था। सुनवाई के बाद सत्र न्यायालय पौड़ी ने मामले में आरोपी को हत्या का दोषी करार देते हुए उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। जिला शासकीय अधिवक्ता प्रदीप कुमार भट्ट ने बताया कि सत्र न्यायाधीश आशीष नैथानी की अदालत ने भोपाल सिंह निवासी पटोटी की हत्या के आरोप में प्रेम सिंह को दोषी पाया है।
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