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डेढ़ लाख की वसूली के निर्देश

Fri, 09 Jul 2021 10:45 PM IST
Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Fri, 09 Jul 2021 10:45 PM IST
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Instructions for recovery of one and a half lakh
स्वजल के परियोजना प्रबंधक ने ग्राम पंचायत सिंवाल की पूर्व प्रधान को सरकारी धन के दुरुपयोग मामले में नोटिस जारी कर एक लाख 61 हजार 406 रुपये की धनराशि की वसूली के निर्देश दिए हैं। पूर्व प्रधान को वसूली राशि 15 दिनों के भीतर पंचायत की उपभोक्ता पेयजल एवं स्वच्छता समिति के खाते में जमा करनी है।
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विकास खंड पाबौ के ग्राम पंचायत सिंवाल को स्वजल विभाग की ओर से ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन के तहत खाद गड्ढे, कूड़ाघर, सोखता पिट, बंद नाली, चैंबर आदि कार्य के लिए 2 लाख 80 हजार की पहली किश्त नवंबर 2018 को दी गई। विभाग ने दो लाख 46 हजार 400 की धनराशि की दूसरी किश्त जुलाई 2019 को दी, लेकिन पूर्व प्रधान ने कार्यों को आधा-अधूरा छोड़कर विभाग की ओर से दी गई कुल धनराशि पांच लाख 26 हजार 400 रुपये ग्राम पंचायत के उपभोक्ता पेयजल एवं स्वच्छता उपसमिति के खाते से निकाल ली।
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स्वजल के परियोजना प्रबंधक दीपक रावत ने बताया कि पंचायत की पूर्व प्रधान शाकांबरी देवी ने सरकारी धन का दुरुपयोग किया है। निरीक्षण में योजना के तहत किए कार्य पूरे नहीं मिले हैं। साथ ही पूर्व प्रधान ने उपसमिति की पासबुक, मोहर, बिल बाउचर भी उपलब्ध नहीं कराई है। जुलाई 2020 को पूर्व प्रधान को विभाग की ओर से पत्र भेजकर कार्यों की उपयोगिता सभी बिंदुओं पर अगस्त 2020 तक सौंपे जाने को कहा गया था, लेकिन आज तक पूर्व प्रधान ने कोई साक्ष्य नहीं दिए। पूर्व प्रधान ने स्वयं व परिजनों के नाम से 2 लाख 45 हजार निकाले हैं। विभागीय जांच में पूर्व प्रधान द्वारा कुल एक लाख 61 हजार 406 रुपये की धनराशि का कोषाध्यक्ष के साथ मिलकर दुरुपयोग किया गया है। पूर्व प्रधान को नोटिस जारी कर 15 दिनों के भीतर उक्त धनराशि ग्राम पंचायत के उपभोक्ता पेयजल एवं स्वच्छता उपसमिति के खाते में जमा करने के निर्देश दिए गए हैं। धनराशि जमा नहीं किए जाने पर सरकारी धन के गबन के आरोप में पंचायतीराज अधिनियम के तहत कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
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