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Pauri News: बिड़ला परिसर में छात्र संघ चुनाव 11 को

Fri, 28 Aug 2026 06:30 PM IST
देहरादून ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, पौड़ी
संवाद न्यूज एजेंसी, पौड़ी Updated Fri, 28 Aug 2026 06:30 PM IST
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Student union elections on 11th in Birla campus
गढ़वाल विवि के बिड़ला परिसर का छात्रसंघ चुनाव का कार्यक्रम घोषित
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संवाद न्यूज एजेंसी
श्रीनगर। हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विवि के बिड़ला परिसर श्रीनगर में छात्रसंघ चुनाव 2026-27 की अधिसूचना जारी कर दी गई है। मुख्य चुनाव अधिकारी प्रो. एमसी सती ने शुक्रवार को छात्रसंघ चुनाव का अधिसूचना कार्यक्रम जारी किया। उन्होंने बताया कि 11 सितंबर को मतदान होगा। छात्रसंघ में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, सह-सचिव, कोषाध्यक्ष तथा छह कार्यकारिणी सदस्यों का चुनाव किया जाएग। इसके अलावा विवि छात्रसंघ प्रतिनिधि (यूआर) का भी निर्वाचन होगा।
चुनाव अधिसूचना के अनुसार नामांकनपत्र 2 सितंबर को पूर्वाह्न 11 बजे से शाम 4 बजे तक तथा 3 सितंबर को पूर्वाह्नब 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक जमा किए जा सकेंगे। नामांकनपत्रों की जांच 5 सितंबर को पूर्वाह्न 11 बजे से शाम 4 बजे तक होगी। इसी दिन शाम 5 बजे प्रत्याशियों के नामों की घोषणा की जाएगी। नामांकन वापसी की प्रक्रिया भी 5 सितंबर को पूर्वाह्न 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक होगी। 11 सितंबर को सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक मतदान कराया जाएगा। मतदान समाप्त होने के बाद मतगणना होगी और इसी दिन परिणाम घोषित किए जाएंगे। निर्वाचित छात्रसंघ पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण समारोह 12 सितंबर को सुबह 10 बजे एसीएल हॉल में आयोजित किया जाएगा। इस मौके पर बिड़ला परिसर निदेशक प्रो. एचबीएस चौहान आदि मौजूद रहे।
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छात्र संघ चुनाव को लेकर महत्वपूर्ण नियम
- नामांकनपत्र चुनाव कार्यालय से प्राप्त किए जा सकेंगे और निर्धारित समय में चुनाव समिति के पास जमा कराने होंगे।
- प्रत्येक प्रत्याशी के लिए ₹100 नामांकन शुल्क निर्धारित किया गया है।
- चुनाव लड़ने के लिए स्नातक स्तर के प्रत्याशी की आयु 1 जुलाई 2026 को 17 से 22 वर्ष तथा स्नातकोत्तर कक्षाओं के प्रत्याशी की आयु 25 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए निर्धारित अवधि के आधार पर आयु सीमा में एक वर्ष की छूट का प्रावधान किया गया है।
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- महाविद्यालय/विश्वविद्यालय की ओर से दंडित छात्र-छात्रा छात्रसंघ के किसी पद का चुनाव नहीं लड़ सकेगा। ऐसे प्रत्याशी को निर्धारित प्रक्रिया के तहत शपथपत्र प्रस्तुत करना होगा।

-चुनाव में प्रत्येक प्रत्याशी को अधिकतम ₹5,000 तक चुनावी खर्च करने की अनुमति होगी।
-प्रत्याशी के लिए अपनी कक्षा में 75 प्रतिशत उपस्थिति भी अनिवार्य रखी गई है।
-चुनाव परिणाम में किसी पद के लिए दो या दो से अधिक प्रत्याशियों को समान मत प्राप्त होते हैं तो ऐसी स्थिति में लॉटरी (ड्रा) प्रक्रिया के माध्यम से विजेता घोषित किया जाएगा।
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