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Pauri News: मोबाइल चोरी के आरोपी को अदालत ने बरी किया
Wed, 07 Oct 2026 05:31 PM IST
देहरादून ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, पौड़ी
संवाद न्यूज एजेंसी, पौड़ी
Updated Wed, 07 Oct 2026 05:31 PM IST
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पौड़ी। थाना क्षेत्र लक्ष्मणझूला के श्रीधर्मराज मंदिर से मोबाइल चोरी के आरोपी को अदालत ने दोषमुक्त कर दिया। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट शहजाद ए वाहिद की अदालत ने यह फैसला सुनाया।
अभियोजन के अनुसार 14 अप्रैल 2024 को श्री धर्मराज मंदिर और रामझूला के बीच से वादी शिवम कुमार का मोबाइल चोरी हो गया था। लक्ष्मणझूला थाने में 21 अप्रैल को अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की गई। विवेचना के दौरान पुलिस ने आरोपी सुनील उर्फ सोनू की सूचना पर श्रीनगर के पास एक कमरे से मोबाइल बरामद करने का दावा किया था।
अदालत ने माना कि उपलब्ध फोटो और सीसीटीवी फुटेज में आरोपी को मोबाइल चोरी करते हुए नहीं दिखाया गया है। साथ ही बरामदगी के संबंध में कोई स्वतंत्र गवाह भी पेश नहीं किया गया। इसी आधार पर अदालत ने आरोपी सुनील उर्फ सोनू को दोषमुक्त कर दिया। संवाद
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अभियोजन के अनुसार 14 अप्रैल 2024 को श्री धर्मराज मंदिर और रामझूला के बीच से वादी शिवम कुमार का मोबाइल चोरी हो गया था। लक्ष्मणझूला थाने में 21 अप्रैल को अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की गई। विवेचना के दौरान पुलिस ने आरोपी सुनील उर्फ सोनू की सूचना पर श्रीनगर के पास एक कमरे से मोबाइल बरामद करने का दावा किया था।
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अदालत ने माना कि उपलब्ध फोटो और सीसीटीवी फुटेज में आरोपी को मोबाइल चोरी करते हुए नहीं दिखाया गया है। साथ ही बरामदगी के संबंध में कोई स्वतंत्र गवाह भी पेश नहीं किया गया। इसी आधार पर अदालत ने आरोपी सुनील उर्फ सोनू को दोषमुक्त कर दिया। संवाद
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