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हाईकोर्ट ने प्रशासनिक और शैक्षणिक कार्यों में बाधा न पहुंचाने के दिए आदेश
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श्रीनगर। नैनीताल हाईकोर्ट ने गढ़वाल विवि में आंदोलन कर रहे छात्रों को शांतिपूर्वक आंदोलन करने और किसी काम में व्यवधान न डालने के आदेश दिए हैं। वहीं पुलिस-प्रशासन को भी निर्देशित किया है कि विवि को पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था मुहैया करवाई जाए। ताकि विवि के कामकाज सुगम रुप से हो सके।
विवि में चल रहे आंदोलन से प्रभावित हो रहे कामकाज को देखते हुए विवि के कुलसचिव की ओर से हाईकोर्ट में रिट डाली गई थी। जिस पर सुनवाई करते हुए जस्टिस आलोक सिंह ने विवि में सुरक्षित माहौल सुनिश्चित करवाने के आदेश दिए। न्यायालय ने विवि के प्रशासनिक और शैक्षणिक परिसरों में किसी प्रकार का गतिरोध न करने को कहा है। इस मामले में चार हफ्ते बाद पुन: सुनवाई होगी।
विवि में चल रहे आंदोलन से प्रभावित हो रहे कामकाज को देखते हुए विवि के कुलसचिव की ओर से हाईकोर्ट में रिट डाली गई थी। जिस पर सुनवाई करते हुए जस्टिस आलोक सिंह ने विवि में सुरक्षित माहौल सुनिश्चित करवाने के आदेश दिए। न्यायालय ने विवि के प्रशासनिक और शैक्षणिक परिसरों में किसी प्रकार का गतिरोध न करने को कहा है। इस मामले में चार हफ्ते बाद पुन: सुनवाई होगी।
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