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चार साल की बच्ची से दुराचार के दोषी को दस साल की कैद-compat
Updated Thu, 19 Jul 2018 10:44 PM IST
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पौड़ी। चार साल की बच्ची से दुराचार के मामले में अदालत ने दोषी को दस साल के कठोर कारावास एवं पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड न देने पर दोषी को छह महीने का अतिरिक्त कारावास काटना होगा। मामला वर्ष 2017 का पौड़ी थाना क्षेत्र का है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार जिला किशनगंज बिहार एवं हाल पौड़ी जनपद निवासी नसीम अख्तर 30 सितंबर को अपनी पड़ोस में रहने वाली चार वर्षीय बच्ची को चॉकलेट का लालच देकर अपने कमरे में ले गया, जहां आरोपी ने उससे दुराचार किया। आरोपी ने यह बात परिजनों को बताए जाने पर बच्ची को जान से मारने की धमकी दी। मामले में पीड़िता की मां ने एक अक्तूबर 2017 को पौड़ी कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिला न्यायाधीश जीएस धर्मशक्तू की अदालत में हुई सुनवाई में अभियोजन पक्ष की ओर से आरोप को साबित करने के लिए 16 गवाह पेश किए गए। पीड़िता बच्ची की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता अवनीश नेगी ने मामले की पैरवी की।
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पीड़िता को प्रतिकर दिए जाने का आदेश
जिला जज जीएस धर्मशक्तू की अदालत ने अपने फैसले में कहा कि पीड़िता को प्रतिकर दिलाया जाए। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पीड़िता को यथोचित धनराशि दिया जाना सुनिश्चित करे।
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अभियोजन पक्ष के अनुसार जिला किशनगंज बिहार एवं हाल पौड़ी जनपद निवासी नसीम अख्तर 30 सितंबर को अपनी पड़ोस में रहने वाली चार वर्षीय बच्ची को चॉकलेट का लालच देकर अपने कमरे में ले गया, जहां आरोपी ने उससे दुराचार किया। आरोपी ने यह बात परिजनों को बताए जाने पर बच्ची को जान से मारने की धमकी दी। मामले में पीड़िता की मां ने एक अक्तूबर 2017 को पौड़ी कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिला न्यायाधीश जीएस धर्मशक्तू की अदालत में हुई सुनवाई में अभियोजन पक्ष की ओर से आरोप को साबित करने के लिए 16 गवाह पेश किए गए। पीड़िता बच्ची की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता अवनीश नेगी ने मामले की पैरवी की।
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पीड़िता को प्रतिकर दिए जाने का आदेश
जिला जज जीएस धर्मशक्तू की अदालत ने अपने फैसले में कहा कि पीड़िता को प्रतिकर दिलाया जाए। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पीड़िता को यथोचित धनराशि दिया जाना सुनिश्चित करे।
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