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छेड़खानी करने वाले युवक को पांच साल की सजा
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हल्द्वानी। विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) अर्चना सागर की अदालत ने बालिका से छेड़खानी के मामले में सुनवाई के बाद आरोपी युवक को दोषी ठहराया। अदालत ने आरोपी को पांच साल की कैद के साथ अलग अलग धाराओं के तहत 70 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है।
जिला सहायक शासकीय अधिवक्ता अनीता जोशी के अनुसार जीतपुर नेगी रामपुर रोड निवासी कल्लू शर्मा ने सात जुलाई 18 को 11 वर्षीय बालिका के साथ छेड़खानी की थी। पीड़ित के परिजनों की शिकायत पर कोतवाली पुलिस ने आठ जुलाई 18 को धारा 363, 366, 354, 354(क), 354(ख), 7/8 ,11/12 पॉक्सो अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया। मुकदमे की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने साक्ष्यों के समर्थन में सात गवाह पेश किए।
दोनों पक्ष के तर्कों को सुनने और साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद अदालत ने कल्लू शर्मा को दोषी करार दिया। अदालत ने धारा 363 में तीन वर्ष सजा, दस हजार रुपये अर्थदंड, धारा 366 में पांच वर्ष की सजा, दस हजार रुपये अर्थदंड, धारा 354 में तीन वर्ष की सजा दस हजार रुपये अर्थदंड, 354(क) में तीन साल की सजा दस हजार अर्थदंड, 354(ख) में पांच साल की सजा 10 हजार रुपये अर्थदंड, 7/8 और 11/12 पॉक्सो एवं लैंगिक संरक्षण अधिनियम में तीन-तीन साल की सजा और दस-दस हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है।
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जिला सहायक शासकीय अधिवक्ता अनीता जोशी के अनुसार जीतपुर नेगी रामपुर रोड निवासी कल्लू शर्मा ने सात जुलाई 18 को 11 वर्षीय बालिका के साथ छेड़खानी की थी। पीड़ित के परिजनों की शिकायत पर कोतवाली पुलिस ने आठ जुलाई 18 को धारा 363, 366, 354, 354(क), 354(ख), 7/8 ,11/12 पॉक्सो अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया। मुकदमे की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने साक्ष्यों के समर्थन में सात गवाह पेश किए।
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दोनों पक्ष के तर्कों को सुनने और साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद अदालत ने कल्लू शर्मा को दोषी करार दिया। अदालत ने धारा 363 में तीन वर्ष सजा, दस हजार रुपये अर्थदंड, धारा 366 में पांच वर्ष की सजा, दस हजार रुपये अर्थदंड, धारा 354 में तीन वर्ष की सजा दस हजार रुपये अर्थदंड, 354(क) में तीन साल की सजा दस हजार अर्थदंड, 354(ख) में पांच साल की सजा 10 हजार रुपये अर्थदंड, 7/8 और 11/12 पॉक्सो एवं लैंगिक संरक्षण अधिनियम में तीन-तीन साल की सजा और दस-दस हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है।
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