फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Nainital News ›   Women's deaths husband acquitted

महिला की मौत के मामले पति बरी

Wed, 13 Jan 2016 12:59 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला ब्यूरो, हल्द्वानी।
ब्यूरो/अमर उजाला ब्यूरो, हल्द्वानी। Updated Wed, 13 Jan 2016 12:59 PM IST
विज्ञापन

विज्ञापन

 अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय सहदेव सिंह की अदालत ने कंचन पलड़िया की मौत के मामले में साक्ष्यों के आधार पर पति को आरोपों से मुक्त करने का निर्णय दिया।  


अभियोजन पक्ष के अनुसार वादी नवीन चंद्र बुधानी ने थाने में तहरीर दी कि उनकी बहन कंचन पलड़िया की शादी 12 साल पहले कुसुमखेड़ा निवासी लक्ष्मण दत्त पलड़िया के साथ हुई थी। शादी के बाद पति आए दिन उनकी बहन को मारता पीटता था। प्रताड़ना से तंग आकर उसकी बहन सल्फास खाने पर मजबूर हुई। सुशीला तिवारी अस्पताल में उपचार के दौरान 22 अक्तूबर 2011 को उसकी मौत हो गई। इस मामले में पुलिस ने पति के खिलाफ धारा 306 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। अदालत में सुनवाई के दौरान घटना के चश्मदीद ने अभियोजन पक्ष के वाद का समर्थन नहीं किया। अधिवक्ता अभिनव छिमवाल ने बताया कि मृतका ने आवेश में आकर खुद जहर की गोली खा ली। अभियुक्त द्वारा घटना के तत्काल बाद इलाज कराया गया लेकिन राजकीय चिकित्सालय में उसकी मौत हो गई। इस मामले में पति निर्दोष है। अदालत में अभियोजन की तरफ से एडीजीसी पीएस बोरा ने अपना पक्ष रखा। अदालत ने दोनों पक्षों के तर्कों को सुनने और साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद आरोपी लक्ष्मण दत्ता पलड़िया को दोषमुक्त कर दिया।
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed