{"_id":"5d8535888ebc3e93c52ef889","slug":"wellup-advertising-company-s-contract-canceled-nainital-news-hld357466120","type":"story","status":"publish","title_hn":"वेलअप एडवरटाइजिंग कंपनी का ठेका निरस्त","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
वेलअप एडवरटाइजिंग कंपनी का ठेका निरस्त
विज्ञापन
hathora
नैनीताल। हाईकोर्ट ने वेलअप एडवरटाइजिंग कंपनी को दिया गया ठेका निरस्त करते हुए नगर निगम देहरादून को आदेश दिया है कि कंपनी की ओर से लगाए गए ट्रैफिक अम्ब्रेला के विज्ञापनों को हटाया जाए।
न्यायमूर्ति लोकपाल सिंह की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। कैटालेएस्ट एडवरटाइजिंग मीडिया और अन्य ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि नगर निगम देहरादून ने नगर निगम अधिनियम और उसके अंतर्गत बनाए गए बायलॉज का उल्लंघन करते हुए वेलअप एडवरटाइजिंग कंपनी को ट्रेफिक अम्ब्रेला पर विज्ञापन लगाने के लिए पंद्रह वर्ष का ठेका दे दिया, जबकि नगर निगम दो वर्ष से अधिक समय के लिए ठेका नहीं दे सकता है।
याचिकाकर्ता ने इस ठेके को निरस्त करने की मांग की थी। पक्षों को सुनने के बाद हाईकोर्ट की एकलपीठ ने वेलअप एडवरटाइजिंग कंपनी को दिया गया ठेका निरस्त करते हुए नगर निगम देहरादून को आदेश दिया कि कंपनी की ओर से लगाए गए ट्रैफिक अम्ब्रेला के विज्ञापन को हटाया जाए।
विज्ञापन
विज्ञापन
न्यायमूर्ति लोकपाल सिंह की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। कैटालेएस्ट एडवरटाइजिंग मीडिया और अन्य ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि नगर निगम देहरादून ने नगर निगम अधिनियम और उसके अंतर्गत बनाए गए बायलॉज का उल्लंघन करते हुए वेलअप एडवरटाइजिंग कंपनी को ट्रेफिक अम्ब्रेला पर विज्ञापन लगाने के लिए पंद्रह वर्ष का ठेका दे दिया, जबकि नगर निगम दो वर्ष से अधिक समय के लिए ठेका नहीं दे सकता है।
विज्ञापन
याचिकाकर्ता ने इस ठेके को निरस्त करने की मांग की थी। पक्षों को सुनने के बाद हाईकोर्ट की एकलपीठ ने वेलअप एडवरटाइजिंग कंपनी को दिया गया ठेका निरस्त करते हुए नगर निगम देहरादून को आदेश दिया कि कंपनी की ओर से लगाए गए ट्रैफिक अम्ब्रेला के विज्ञापन को हटाया जाए।
विज्ञापन