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उत्तराखंड हाईकोर्ट का फैसला: छात्रसंघ चुनाव में 50 प्रतिशत आरक्षण को ठहराया वैध, याचिकाएं की खारिज

Fri, 25 Sep 2026 08:46 PM IST
Heera अमर उजाला नेटवर्क, नैनीताल
अमर उजाला नेटवर्क, नैनीताल Published by: Heera Updated Fri, 25 Sep 2026 08:46 PM IST
सार

नैनीताल हाईकोर्ट ने छात्रसंघ के 50 प्रतिशत पद छात्राओं के लिए आरक्षित किए जाने के राज्य सरकार के फैसले को वैध ठहराते हुए छात्रों की ओर से दायर याचिकाओं को खारिज कर दिया है। अब छात्रसंघ चुनाव 50 प्रतिशत आरक्षण के आधार पर ही होंगे।

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Uttarakhand High Court upholds 50 percent reservation in student union elections
उत्तराखंड हाईकोर्ट - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

नैनीताल हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की ओर से छात्र संघ के पचास प्रतिशत पद छात्राओं के लिए आरक्षित किए जाने के मामले में दायर याचिकाओं पर सुनवाई के बाद राज्य सरकार की ओर से छात्र संघ के चुनाव के लिए जारी पचास प्रतिशत आरक्षण को वैध पाते हुए छात्रों की ओर से दायर याचिकाओं को खारिज कर दिया है। अब छात्र संघ के चुनाव पचास प्रतिशत आरक्षण के आधार पर ही होंगे।

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न्यायमूर्ति रवींद्र मैठाणी की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार रामनगर और हल्द्वानी कालेज के छात्र भरत केशवानी, मानस आर्य सहित कई अन्य उम्मीदवारों ने हाईकोर्ट में याचिकाएं दायर कर सरकार के उस शासनादेश को चुनौती दी थी जिसमें सरकार ने छात्र संघ चुनाव में पचास प्रतिशत आरक्षण निर्धारित कर दिया था। याचिकाओं में कहा था कि सरकार को आरक्षण तय करने की शक्ति नही है, इसलिए जारी आरक्षण नियमों के विरुद्ध होने के कारण इस शासनादेश को निरस्त किया जाए।

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सुनवाई पर सरकार कीअओर से कहा गया कि सरकार को आरक्षण तय करने की शक्ति है, यह उसे संविधान से प्राप्त हुई है इसलिए ये याचिकाएं पोषणीय नही है, लिहाजा इन्हे खारिज किया जाए। सभी पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने सरकार के आदेश को सही पाते हुए सभी याचिकाओं को निरस्त कर दिया। इसके बाद अब छात्र संघ का चुनाव पचास प्रतिशत आरक्षण के अधार ही होंगे।

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