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Uttarakhand High Court: जस्टिस धनंजय चतुर्वेदी निलंबन मामला, 18 दिसंबर को होगी अगली सुनवाई

Sat, 09 Dec 2023 04:01 PM IST
हीरा मेहरा अमर उजाला नेटवर्क, नैनीताल
अमर उजाला नेटवर्क, नैनीताल Published by: हीरा मेहरा Updated Sat, 09 Dec 2023 04:01 PM IST
सार

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने चमोली के जिला एवं सत्र न्यायाधीश धनंजय चतुर्वेदी को निलंबित करने के मामले में सुनवाई की। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 18 दिसंबर की तिथि नियत की है।
 

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Uttarakhand High Court hears the case of suspending Justice Dhananjay Chaturvedi
उत्तराखंड हाईकोर्ट - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

नैनीताल हाईकोर्ट ने चमोली के जिला एवं सत्र न्यायाधीश धनंजय चतुर्वेदी को निलंबित करने के मामले में दायर याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 18 दिसंबर की तिथि नियत की है।

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न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल एवं पंकज पुरोहित की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। धनंजय चतुर्वेदी ने अपने निलंबन आदेश को चुनौती दी है। बता दें कि धनंजय चतुर्वेदी पर उनके पद के खिलाफ आचरण करने का आरोप है। उन्हें 14 अप्रैल 2023 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। उन पर गवाही के दौरान डायस पर मौजूद नहीं रहने का आरोप है। 24 जुलाई को रजिस्ट्रार जनरल अनुज संगल की ओर से जारी आदेश में कहा था कि धनंजय चतुर्वेदी की गैरहाजिरी में कोर्ट में गवाही हुई जिसकी वीडियो रिकॉर्डिंग हुई।
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यह वीडियो रिकॉर्डिंग किसने की, क्यों की, इसका वह सही जवाब नहीं दे सके। इस मामले में हाईकोर्ट को  शिकायत के साथ वीडियो-क्लिपिंग भी भेजी गई थी। जिस समय बयान रिकॉर्ड किया जा रहा था उस वक्त पीठासीन अधिकारी अदालत में मौजूद नहीं थे। हाईकोर्ट ने धनंजय चतुर्वेदी के खिलाफ आरोपपत्र जारी कर  उत्तराखंड सरकारी सेवक (अनुशासन और अपील) नियम, 2003 के नियम 7 के तहत उनके खिलाफ नियमित जांच शुरू की थी। 

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