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Uttarakhand: पीआरडी भर्ती प्रक्रिया को हाईकोर्ट ने दिखाई हरी झंडी, याचिकाकर्ता की याचिका खारिज
Wed, 06 Dec 2023 10:04 AM IST
हीरा मेहरा
अमर उजाला नेटवर्क, नैनीताल
अमर उजाला नेटवर्क, नैनीताल
Published by: हीरा मेहरा
Updated Wed, 06 Dec 2023 10:04 AM IST
सार
उत्तराखंड हाईकोर्ट ने पीआरडी भर्ती प्रक्रिया को हरी झंडी दे दी है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता की याचिका खारिज करते हुए नियमावली को सही ठहराया है।
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उत्तराखंड हाईकोर्ट
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
हाईकोर्ट ने राज्य में चल रही प्रांतीय रक्षक दल (पीआरडी) की भर्ती प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर भर्ती प्रक्रिया को जारी रखने की हरी झंडी दे दी है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी एवं न्यायमूर्ति विवेक भारती शर्मा की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई।
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यूकेएसएसएससी ने क्षेत्रीय युवा कल्याण प्रांतीय रक्षक दल (पीआरडी) के 33 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया 13 अक्तूबर 2023 से शुरू की थी। इस भर्ती प्रक्रिया और नियमावली को कोटाबाग नैनीताल निवासी महेश जोशी ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।
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याचिका में कहा गया था कि सभी पदों पर सीधी भर्ती के बजाय प्रमोशन से भी भर्ती की जाए क्योंकि वे कई वर्षों से विभाग में काम कर रहे हैं। हालांकि, यूकेएसएसएससी ने हाईकोर्ट में कहा कि नियमावली एकदम सही है और विधानसभा को यह पूरा अधिकार है कि इस पर सरकार नियम बना सकती है और विधानसभा ने इस पर सोच समझकर नियमावली बनाई है। इसलिए याचिकाकर्ता की याचिका औचित्यहीन है इसलिए इसे निरस्त किया जाए।
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