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Deepika Bora: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने की जिपं अध्यक्ष के खिलाफ दायर याचिका की निस्तारित, सरकार को दिए ये निर्देश

Thu, 04 Jan 2024 02:26 PM IST
हीरा मेहरा अमर उजाला नेटवर्क, नैनीताल
अमर उजाला नेटवर्क, नैनीताल Published by: हीरा मेहरा Updated Thu, 04 Jan 2024 02:26 PM IST
सार

हाईकोर्ट ने पिथौरागढ़ जिला पंचायत अध्यक्ष दीपिका बोहरा पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच कुमाऊं कमिश्नर या अन्य एजेंसी से कराने के आदेश दिए हैं।

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Uttarakhand High Court disposes of the petition filed against the ZIP President Deepika Bora
उत्तराखंड हाईकोर्ट - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

हाईकोर्ट ने पिथौरागढ़ जिला पंचायत अध्यक्ष दीपिका बोहरा पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच कुमाऊं कमिश्नर या अन्य एजेंसी से कराने के आदेश दिए हैं। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति विवेक भारती शर्मा की खंडपीठ ने जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। 

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सरकार की ओर कहा गया कि प्राथमिक जांच में घपले की पुष्टि हुई है। याचिकाकर्ता ने अंतिम जांच कमिश्नर या किसी अन्य एजेंसी से कराने की मांग की थी। कोर्ट ने मांग को मानते हुए याचिका को निस्तारित कर दिया।
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नैनीसैनी पिथौरागढ़ निवासी दिनेश सिंह बिष्ट ने जनहित याचिका दायर कर कहा कि जिला पंचायत अध्यक्ष दीपिका बोहरा ने अपने पद का दुरुपयोग करने के साथ ही भ्रष्टाचार किया है। उन्होंने कई सरकारी ठेकों का टेंडर अपने पिता के नाम जारी किए हैं। जब इसकी शिकायत उन्होंने पंचायतीराज सचिव से की तो उन्होंने इस प्रकरण की जांच के लिए 26 जून 2023 को जिलाधिकारी को निर्देश दिए, लेकिन जिलाधिकारी ने इस पर कोई जांच नहीं की।

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