नैनीताल हाईकोर्ट का आदेश: रुड़की निवासी मुस्लिम प्रेमी जोड़े को पुलिस सुरक्षा देने का निर्देश
नैनीताल हाईकोर्ट ने रुड़की निवासी मुस्लिम प्रेमी जोड़े को पुलिस सुरक्षा दिलाए जाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई के बाद एसएचओ रुड़की को प्रेमी जोड़े को सुरक्षा प्रदान करने के आदेश दिए हैं।
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नैनीताल हाईकोर्ट ने हरिद्वार के रुड़की निवासी मुस्लिम प्रेमी जोड़े को पुलिस सुरक्षा दिलाए जाने की मांग को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई के बाद प्रेमी जोड़े को सुरक्षा प्रदान करने के आदेश एसएचओ रूड़की को दिए हैं।
न्यायमूर्ति अलोक महरा की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार थाना रुड़की निवासी गुलिस्तां व उसके पति ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर उन्हें पुलिस सुरक्षा दिए जाने की मांग करते हुए कहा था कि वे दोनों बालिग है और उन्होंने 22 अप्रैल 2025 को आपसी सहमति से मुस्लिम रीति रीवाज से निकाह कर लिया है और वे एक ही जाति धर्म के है। याचिका में कहा कि उनके निकाह से लड़की के परिजन नाखुश हैं। बार बार माता, पिता भाई और अन्य परिजन उसे और पति के परिवार वालों को जान से मारने की धमकी दे रहे है। याचिका में उसे, उसके पति सहित उसके परिवार वालों को पुलिस सुरक्षा देने के की प्रार्थना की गई थी।