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Uttarakhand: उत्तराखंड हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, बीएड अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र जारी करने पर लगाई रोक

Tue, 05 Dec 2023 03:08 PM IST
हीरा मेहरा अमर उजाला नेटवर्क, नैनीताल
अमर उजाला नेटवर्क, नैनीताल Published by: हीरा मेहरा Updated Tue, 05 Dec 2023 03:08 PM IST
सार

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने बीएड अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र जारी करने पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने मामले पर सुनवाई करते हुए नियम विरुद्ध तरीके से प्राप्त करने वाले सीटीईटी और यूटीईटी प्रमाण पत्र प्राप्त अभ्यर्थियों के लिफाफे खोलने पर रोक लगा दी है।

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Uttarakhand High Court bans issuing appointment letters to B.Ed candidates
उत्तराखंड हाईकोर्ट - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

हाईकोर्ट ने नियम विरुद्ध सीटीईटी और यूटीईटी प्रमाणपत्र प्राप्त करने वाले बीएड अभ्यर्थियों को नियुक्तिपत्र जारी करने पर रोक लगा दी है। ऐसे अभ्यर्थियों का रिजल्ट सील बंद लिफाफे में पहले से ही बंद है। इनके लिफाफे खोलने पर रोक लगाई है।

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न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। पूर्व में डीएलएड अभ्यर्थियों की भर्ती होने के बाद अब शेष बचे पदों पर योग्य बीएड टीईटी अभ्यर्थियों की नियुक्ति की जानी है।
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याचिका में कहा कि नियम विरुद्ध सीटीईटी व यूटीईटी प्रमाण पत्र प्राप्त अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र निरस्त किए जाएं। क्योंकि उनके लिफाफे बंद होने से नियुक्ति प्रक्रिया बाधित होगी और सैकड़ों की संख्या में योग्य बीएड अभ्यर्थी नियुक्ति से वंचित रह जाएंगे।

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