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Uttarakhand: नंदा देवी महोत्सव के दौरान बलि के लिए स्लॉटर हाउस बनाने की अनुमति, हाईकोर्ट ने दिए ये निर्देश

Sat, 30 Aug 2025 11:06 AM IST
हीरा मेहरा अमर उजाला नेटवर्क, नैनीताल
अमर उजाला नेटवर्क, नैनीताल Published by: हीरा मेहरा Updated Sat, 30 Aug 2025 11:06 AM IST
सार

हाईकोर्ट ने नैनीताल में चल रहे नंदा देवी महोत्सव के दौरान पशु बलि के लिए निर्धारित स्थान पर स्लॉटर हाउस बनाने की अनुमति दी है।

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Uttarakhand High Court allows construction of slaughter house for sacrifice during Nanda Devi festival
उत्तराखंड हाईकोर्ट - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

हाईकोर्ट ने नैनीताल में चल रहे नंदा देवी महोत्सव के दौरान पशु बलि के लिए निर्धारित स्थान पर स्लॉटर हाउस बनाने की अनुमति दी है। मुख्य न्यायाधीश जी नरेंदर और जस्टिस सुभाष उपाध्याय की बेंच के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। कोर्ट ने नगर पालिका को स्लॉटर हाउस के लिए स्थान चिन्हित करने के निर्देश दिए।

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हाईकोर्ट में नैनीताल में नंदा देवी महोत्सव के दौरान पशु बलि देने के लिए स्लॉटर हाउस बनाने की अनुमति दिए जाने को लेकर नैनीताल निवासी पवन जाटव व अन्य ने जनहित याचिका दायर कर कहा था कि बहुत पहले से ही से नंदा देवी महोत्सव के दौरान बलि प्रथा जारी थी लेकिन 2010 से मंदिर में पशुओं के प्रवेश के साथ ही पशुबलि पर रोक लगा दी गई। उन्होंने कहा कि इससे श्रद्धालुओं की आस्था को ठेस पहुंच रही है अतः महोत्सव के दौरान बकरों की बलि के लिए स्लॉटर हाउस बनाने की अनुमति प्रदान की जाए।

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सुनवाई के दौरान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिवक्ता ने कहा कि एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट (ईटीपी) सही से कार्य नहीं करने के कारण संचालन की अनुमति नहीं दी गई थी। नगर पालिका परिषद की ओर से बताया गया कि अब ईटीपी सुचारू रूप से कार्य कर रहा है। कोर्ट ने निर्देश दिया कि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का अधिकारी तत्काल मौके पर निरीक्षण करे और यदि ईटीपी सही कार्य करता पाया जाए तो स्लॉटर हाउस के संचालन की अनुमति प्रदान की जाए। कोर्ट ने इसके लिए नगर पालिका से जगह चिन्हित करने व स्लॉटर हाउस बनाने के निर्देश दिए।
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बता दें कि मामले में 2010 और 2016 में भी हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थीं। तब कोर्ट ने मंदिर परिसर में बलि पर रोक लगाते हुए नगरीय क्षेत्रों में स्लॉटर हाउस के बाहर बलि या पशु वध पर प्रतिबन्ध लगाया था। तब से स्लॉटर हाउस के अभाव में बलि पर रोक लगी हुई थी। शुक्रवार को कोर्ट ने अपने आदेश में पूर्व के इन निर्णयों में दिए गए दिशा निर्देशों का भी पालन करने के निर्देश दिए। मामले की अगली सुनवाई 8 सितंबर को होगी।

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