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Forest Fires: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने जंगल की आग पर विशेषज्ञों से मार्गदर्शन मांगा, अगली सुनवाई 10 दिसंबर को

Sat, 06 Dec 2025 01:48 AM IST
दुष्यंत शर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नैनीताल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नैनीताल Published by: दुष्यंत शर्मा Updated Sat, 06 Dec 2025 01:48 AM IST
सार

हर साल सामने आने वाला यह संकट व्यावहारिक निदान की मांग करता है।

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Uttarakhand HC seeks expert guidance on forest fires, next hearing on Dec 10
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : ANI

विस्तार

उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने राज्य में हो रही वनाग्नि से संबंधित एक जनहित याचिका (PIL) पर स्वतः संज्ञान लेते हुए सुनवाई की। पर्यावरणविद् प्रोफेसर अजय रावत को मुख्य न्यायाधीश जी. नरेंद्र और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ के समक्ष वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित होकर वनों को आग से बचाने के उपायों पर न्यायालय को मार्गदर्शन देना था।

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हालांकि, नेटवर्क संबंधी समस्याओं के कारण, वह न्यायालय में उपस्थित नहीं हो सके। उन्होंने न्यायालय से अगली सुनवाई की तारीख 10 दिसंबर तय करने का अनुरोध किया। न्यायमूर्ति उपाध्याय ने कहा कि वह 10 दिसंबर को व्यक्तिगत रूप से न्यायालय में उपस्थित होकर अपने सुझाव प्रस्तुत करेंगे। न्यायालय ने तदनुसार अगली सुनवाई की तारीख 10 दिसंबर तय की।
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सुनवाई के दौरान, न्यायमित्र ने न्यायालय को सूचित किया कि न्यायालय 2021 से उत्तराखंड सरकार को वनों को आग से बचाने के लिए निर्देश जारी कर रहा है। हालाँकि, अभी तक जमीनी स्तर पर कुछ भी लागू नहीं किया गया है।
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आग के मौसम में, राज्य के जंगल भीषण रूप से जलते रहते हैं। न्यायालय ने कहा कि पिछले आदेशों का जो भी अनुपालन दिखाया गया है, वह केवल प्रतीकात्मक है। इसमें कहा गया है कि यदि आदेशों को लागू किया गया होता तो 2021 से अब तक जंगल की आग की घटनाओं में कमी आनी चाहिए थी।

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