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Uttarakhand: हाईकोर्ट ने कहा- जिन-जिन स्थानों पर हुआ है अतिक्रमण डीएम कराएं जांच

Sat, 13 Dec 2025 01:48 PM IST
हीरा मेहरा अमर उजाला नेटवर्क, नैनीताल
अमर उजाला नेटवर्क, नैनीताल Published by: हीरा मेहरा Updated Sat, 13 Dec 2025 01:48 PM IST
सार

हाईकोर्ट ने हल्द्वानी के वॉकवे मॉल के पास सड़क को चौड़ा नहीं करने के मामले में डीएम नैनीताल को निर्देश दिए हैं कि वह अतिक्रमणकारियों और संबंधित पक्षों के साथ बैठक करें। 

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Uttarakhand HC said that DM should conduct an investigation at all places where encroachment has taken place
उत्तराखंड हाईकोर्ट - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने हल्द्वानी के वॉकवे मॉल के पास सड़क को चौड़ा नहीं करने के मामले में डीएम नैनीताल को निर्देश दिए हैं कि वह अतिक्रमणकारियों और संबंधित पक्षों के साथ बैठक करें। जांच करें कि किन-किन स्थानों पर अतिक्रमण हुआ है। हाईकोर्ट ने नाले की स्थिति भी स्पष्ट करने के लि कहा है। हेमंत गोनिया के प्रार्थना पत्र पर स्वतः संज्ञान लेते हुए मुख्य न्यायाधीश जी नरेन्दर एवं न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई की। हेमंत गोनिया ने कहा था कि हल्द्वानी शहर नगर निगम बन चुका है। शहर की आबादी भी बढ़ी है। इससे शहर में ट्रैफिक बहुत बढ़ गया है। सरकार ने तीनपानी से काठगोदाम तक सड़क का चौड़ीकरण किया।

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इसकी जद में आए दुकान, मॉल, सरकारी बिल्डिंग व दीवारों को हटाया गया लेकिन वॉकवे मॉल के पास सड़क को चौड़ा नहीं किया गया। ऊपर से मॉल स्वामी को सरकारी भूमि पर से रास्ता दे दिया जबकि यह जगह सरकार और सिंचाई विभाग की है। उस पर भी लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है।
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प्रार्थनापत्र में सवाल किया गया है कि जब तीनपानी से काठगोदाम तक सड़क का चौड़ीकरण किया गया है तो यहां पर क्यों नहीं किया गया। इसलिए यहां पर भी सड़क चौड़ी की जानी चाहिए। सरकारी भूमि पर हुआ अतिक्रमण हटाया जाना चाहिए। कहा गया कि इस संबंध में उन्होंने प्रशासन को भी प्रार्थनापत्र दिया था लेकिन उस पर कोई विचार नहीं किया गया। 

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