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Uttarakhand HC: PWD को निजी संपत्ति धारकों को नोटिस जारी करने के निर्देश; जानें क्यों आई ये नौबत
Sat, 13 Jan 2024 12:35 PM IST
हीरा मेहरा
अमर उजाला नेटवर्क, नैनीताल
अमर उजाला नेटवर्क, नैनीताल
Published by: हीरा मेहरा
Updated Sat, 13 Jan 2024 12:35 PM IST
सार
हल्द्वानी में सड़क चौड़ीकरण के लिए केवल सरकारी संपत्तियों को हटाने को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई हुई। जिसमें कोर्ट ने जिला प्रशासन व लोक निर्माण विभाग को सड़क चौड़ीकरण की जद में आ रही निजी संपत्ति धारकों को नोटिस जारी करके जनसुनवाई करने के निर्देश दिए।
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उत्तराखंड हाईकोर्ट
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
उत्तराखंड हाईकोर्ट ने शुक्रवार को हल्द्वानी में सड़क चौड़ीकरण के लिए निजी संपत्तियों को न हटाकर केवल सरकारी संपत्तियों को हटाए जाने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी व न्यायमूर्ति विवेक भारती शर्मा की खंडपीठ ने जिला प्रशासन व लोक निर्माण विभाग को निर्देश जारी कर कहा है कि सड़क चौड़ीकरण की जद में आ रही निजी संपत्ति धारकों को एकसप्ताह के भीतर नोटिस जारी करके उनकी समस्याओं की जनसुनवाई करें। अतिक्रमणकारियों को नोटिस देकर नियमानुसार हटाएं।
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कोर्ट ने प्रशासन को यह भी निर्देश दिए हैं कि अभी तक जो अतिक्रमण का मलबा फुटपाथ पर डाला गया है दस दिन के भीतर हटाएं ताकि कोई दुर्घटना न हो और पैदल चलने वालों को किसी तरह की परेशानी न हो। उसकी प्रगति रिपोर्ट आगामी तिथि को कोर्ट में पेश करे। मामले की अगली सुनवाई फरवरी तीसरे सप्ताह की तिथि नियत की है।
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ये है मामला
हल्द्वानी की नया सवेरा संस्था ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की है। कहा है कि मंगल पड़ाव, महिला अस्पताल, कालू सांई मंदिर, बेस हॉस्पिटल से लेकर रोडवेज बस स्टेशन तक की रोड अति संकरी है। जिससे हर रोज जाम का सामना करना पड़ता है जो सभी के लिए एक बड़ी समस्या है।
प्रशासन इन दिनों स्थानीय लोगों को जाम की समस्या से निजात दिलाने के लिए सड़क चौड़ी करने में जुटा है। रोड के चौड़ीकरण करने के लिए प्रशासन ने मंगल पड़ाव से लेकर रोडवेज स्टेशन तक सरकारी संपत्तियों को तोड़ दिया है लेकिन सड़क चौड़ीकरण की जद में आ रही निजी संपत्तियों को राजनैतिक दबाव के चलते अभी तक नहीं हटाया गया है जो सड़क चौड़ीकरण में बाधक बन रहे हैं। जाम से निपटने के लिए सड़क का चौड़ीकरण अति आवश्यक। इसमें भी स्थानीय लोग राजनीति कर रहे हैं जिसकी वजह से रोड का चौड़ीकरण नहीं हो पा रहा है। इसलिए इनको भी हटाया जाए।
हल्द्वानी की नया सवेरा संस्था ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की है। कहा है कि मंगल पड़ाव, महिला अस्पताल, कालू सांई मंदिर, बेस हॉस्पिटल से लेकर रोडवेज बस स्टेशन तक की रोड अति संकरी है। जिससे हर रोज जाम का सामना करना पड़ता है जो सभी के लिए एक बड़ी समस्या है।
प्रशासन इन दिनों स्थानीय लोगों को जाम की समस्या से निजात दिलाने के लिए सड़क चौड़ी करने में जुटा है। रोड के चौड़ीकरण करने के लिए प्रशासन ने मंगल पड़ाव से लेकर रोडवेज स्टेशन तक सरकारी संपत्तियों को तोड़ दिया है लेकिन सड़क चौड़ीकरण की जद में आ रही निजी संपत्तियों को राजनैतिक दबाव के चलते अभी तक नहीं हटाया गया है जो सड़क चौड़ीकरण में बाधक बन रहे हैं। जाम से निपटने के लिए सड़क का चौड़ीकरण अति आवश्यक। इसमें भी स्थानीय लोग राजनीति कर रहे हैं जिसकी वजह से रोड का चौड़ीकरण नहीं हो पा रहा है। इसलिए इनको भी हटाया जाए।