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Hindi News ›   Uttarakhand ›   Nainital News ›   Three and a half million will be deprived of pensions

साढ़े तीन लाख हो जाएंगे पेंशन से वंचित

Wed, 06 Jul 2016 12:56 AM IST
राजीव शुक्ला  हल्द्वानी।
राजीव शुक्ला  हल्द्वानी। Updated Wed, 06 Jul 2016 12:56 AM IST
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समाज कल्याण विभाग की पेंशन योजनाओं का बखान कर रही सरकार अपने ही एक फैसले से करीब साढ़े तीन लाख पेंशनरों को दर किनार कर चुकी है। एपीएल और बीपीएल के झगड़े में ये पेंशनर अब तक मिल रही पेंशन से हाथ धो बैठेंगे। 
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वृद्धावस्था, विधवा और विकलांग पेंशन से राज्य में लगभग साढ़े छह लाख लोग लाभान्वित हो रहे हैं। वृद्धावस्था, विधवा और विकलांग पेंशन के तहत बीपीएल श्रेणी में आने वाले पात्रों की राशि का आंशिक हिस्सा केंद्र से आता है। कुछ हिस्सा राज्य सरकार देती है। जबकि आय के आधार पर दी जाने वाली पेंशन की राशि राज्य सरकार देती है। ऐसे लोग ग्रामीण विकास विभाग भारत सरकार की बीपीएल सूची में शामिल नहीं है। एपीएल/राज्यांश के रूप में आय के आधार पर दी जाने वाली पेंशन पर आने वाले खर्च को राज्य सरकार वहन करती है।
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अभी राज्य में वृद्धावस्था पेंशन का लाभ 04,25,962, विकलांग पेंशन का लाभ 64,921 और विधवा पेंशन का लाभ 01,39,381 को मिल रहा है। पेंशन योजना से कुल 06,30,264 लोग लाभांवित हो रहे हैं। सरकार के एक निर्णय से लगभग 03,53,817 लोग पेंशन योजना के लाभ से वंचित हो जाएंगे। शासनादेश समाज कल्याण विभाग की सचिव डा. भूपिन्दर कौर औलख की ओर से 17 जून को जारी किया गया था। शासनादेश में कहा गया है कि ऐसे लाभार्थी जिनके पुत्र/पौत्र 20 वर्ष से अधिक आयु के हों लेकिन गरीबी रेखा के ऊपर जीवन यापन कर रहे हों ऐसी दशा में ऐसी लाभार्थी पेंशन के लिए पात्र नहीं होंगे।  
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जिले         वृद्धावस्था    विधवा   विकलांग (एपीएल/राज्यांश पेंशनरों की संख्या)
पिथौरागढ़      8330      7115     2510 
बागेश्वर       7536      4829     2325  
चंपावत        4092     4267      1761
अल्मोड़ा      17,046    10603    4700 
ऊधमसिंह नगर 24,960   13676    6506
नैनीताल        11,625   10372    4672
देहरादून        16,711    18304    11408
हरिद्वार          49,385   14233    8503
टिहरी          17,872     2765     6386
पौड़ी            6395      9826     5644
चमोली        5734       5904      2807
रुद्रप्रयाग       5250       4507      1777
उत्तरकाशी     6658       3454       3169
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योग ::     01,81,594   01,09,855  62,168
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कोट 
शासनादेश में संशोधन किया जा रहा है। एक संशोधन 27 जून को किया गया। जिसमें पुत्र या पौत्र 20 वर्ष के हों और गरीबी रेखा के नीचे हो तो पेंशन का लाभ मिलेगा। संशोधन के बावजूद भी शासनादेश में कमी रह गई है। पुन: संशोधन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने भी संशोधन के लिए आदेश दिए हैं। 
विष्णु सिंह धानिक, निदेशक, समाज कल्याण 
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