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स्कूलों के विलीनीकरण आदेश पर जारी रहेगी रोक, रोक हटाने के लिए दायर सरकार के प्रार्थनापत्र को हाईकोर्ट ने किया निरस्त

Haldwani Bureau हल्द्वानी ब्यूरो
Updated Wed, 23 Dec 2020 02:26 AM IST
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The High Court quashed the application of the government filed for the removal of the ban, the government's application for the elimination of the schools
प्रतीकात्मक फोटो।
नैनीताल। हाईकोर्ट ने सरकारी प्राथमिक विद्यालयों और जूनियर हाईस्कूलों के विलीनीकरण के आदेश पर लगी रोक हटाए जाने को लेकर दायर प्रदेश सरकार के प्रार्थनापत्र को निरस्त कर दिया है।
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कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रवि मलिमठ एवं न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार शांतिपुरी निवासी डॉ. गणेश उपाध्याय ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि शिक्षा विभाग प्राथमिक और जूनियर विद्यालयों का विलीनीकरण कर रहा है। इस मामले में पूर्व में हाईकोर्ट ने सरकारी विद्यालयों के विलीनीकरण पर रोक लगा दी थी। प्रदेश सरकार ने विलीनीकरण पर लगी रोक को हटाने के लिए प्रार्थनापत्र दायर किया था। याचिकाकर्ता का कहना है था कि विलीनीकरण पर रोक के बावजूद डीएम ऊधमसिंह नगर ने सरकारी विद्यालयों के विलीनीकरण की कार्यवाही जारी रखी है।
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