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Nainital News: आदिवासी राष्ट्रीय शिक्षा सोसायटी की विज्ञप्तियों पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक

Fri, 18 Aug 2023 12:58 AM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल
संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल Updated Fri, 18 Aug 2023 12:58 AM IST
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The High Court banned the releases of Tribal National Education Society
प्रतीकात्मक
नैनीताल। हाईकोर्ट ने आदिवासी राष्ट्रीय शिक्षा सोसायटी नई दिल्ली की ओर से शिक्षकों की नियुक्तियों को लेकर जारी विज्ञप्तियों के क्रियान्वयन पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय कालसी देहरादून में कार्यरत शिक्षक चंद्रमोहन शर्मा और सचिन चमोली सहित छह ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट अध्यापकों ने हाईकोर्ट में दो याचिकाएं दायर कर आदिवासी राष्ट्रीय शिक्षा सोसायटी नई दिल्ली की ओर से जारी शिक्षकों की नियुक्तियों को लेकर जारी दो विज्ञप्तियों को चुनौती दी थी। इसमें विज्ञप्तियों को निरस्त करने की प्रार्थना की गई थी।
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याचिका में कहा गया कि एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय कालसी भारत सरकार के आदिवासी मामलों के मंत्रालय के आदेश के तहत स्थापित है। भारत सरकार के आदिवासी मामलों के मंत्रालय के दिशा-निर्देश के अनुसार ही एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, कालसी के संचालन के लिए प्रदेश स्तर पर एकलव्य विद्यालय संगठन समिति स्थापित है जो उत्तराखंड सरकार के आदिवासी सामाजिक सुधार मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत है। आवासीय विद्यालय में शैक्षिक और गैर शैक्षिक कमचारियों की नियुक्ति का अधिकार भी एकलव्य विद्यालय संगठन समिति में निहित है लेकिन जुलाई 2023 में केंद्र सरकार की ओर से स्थापित आदिवासी राष्ट्रीय शिक्षा सोसायटी नई दिल्ली ने देश के समस्त एकलव्य विद्यालयों में टीजीजी व पीजीटी की नियुक्ति के लिए दो विज्ञप्तियां जारी कीं जबकि जिन प्रदेशों में एकलव्य आवासीय विद्यालय हैं, वहां पर प्रदेश स्तरीय एकलव्य विद्यालय समितियां है। इन्हें एकलव्य आवासीय विद्यालयों में शैक्षिक व गैर शैक्षिक कमचारियों की नियुक्ति का पूर्ण अधिकार है। याचीगण के अनुसार आदिवासी राष्ट्रीय शिक्षा सोसायटी नई दिल्ली की स्थापना का उद्देश्य एकलव्य आवासीय विद्यालयों के लिए ऐसी योजनाए तैयार करना है जिससे एकलव्य आवासीय विद्यालयों के प्रति जागरूकता बढे़। याचिका में कहा गया कि आदिवासी राष्ट्रीय शिक्षा सोसायटी नई दिल्ली ने केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों की अवहेलना करते हुए ये विज्ञप्तियां जारी कीं हैं, जिन्हें निरस्त किया जाए। याचिकाकताओं की ओर से कोर्ट में वरिष्ठ अधिवक्ता सीडी बहुगुणा उपस्थित हुए।
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