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हल्द्वानी में आज से खुलेगा पूरा बाजार
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हल्द्वानी नैनीताल रोड स्थित दुर्गा सिटी सेंटर में खड़े वाहन। अमर उजाला
- फोटो : HALDWANI
हल्द्वानी। लॉकडाउन -4 में शासन के आदेश के बाद डीएम सविन बंसल ने आदेश दिए हैं कि बुधवार से पूरा बाजार सुबह सात से शाम चार बजे तक खुलेगा। सैलून, स्पा और ब्यूटी पार्लर भी खुलेंगे।
बंसल ने कहा कि अंतरराज्यीय परिवहन सामान्य रूप से प्रतिबंधित रहेगा। विशेष परिस्थितियों में राज्य के नोडल अधिकारी, मंडलायुक्त और डीएम अनुमति दे सकते हैं। ऑरेंज जोन में वर्गीकृत जिलों में अंतरराज्यीय सार्वजनिक परिवहन 50 फीसदी क्षमता के साथ संचालित हो सकेंगे। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ही केंद्र सरकार की गाइडलाइन का पालन करना होगा।
सैलून (बार्बर शाप), स्पा और ब्यूटी पार्लर भी सुबह सात से शाम चार बजे तक खुल सकेंगे। रेस्टोरेंट होम डिलीवरी कर सकेंगे।
राज्य एवं केंद्र सरकार के सभी कार्यालय, उपक्रम, निगम और बैंक सुबह दस से शाम चार बजे तक खुलेंगे। शाम चार बजे से सुबह सात बजे तक सामान्य आवागमन और गैर आवश्यक क्रियाकलाप प्रतिबंधित रहेगा। धार्मिक स्थल, सामाजिक, राजनैतिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम पर पूर्ण रोक रहेगी। सिनेमा घर, शापिंग सेंटर, इंटरटेंमेंट पार्क, बार, आडीटोरियम, स्कूल, कालेज और कोचिंग संस्थान नहीं खुलेंगे।
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डीएम ने आदेश दिए हैं कि बार्बर शाप, सैलून, स्पा, व्यावसायिक प्रतिष्ठान, दुकान, ठेली और सार्वजनिक स्थलों पर सोशल डिस्टेंसिंग, सेनिटाइजेशन नियमों का पूर्ण अनुपालन करना होगा। सार्वजनिक स्थानों पर फेस मास्क न पहनने पर चालान किया जाएगा। चार पहिया वाहनों में चालक के साथ दो व्यक्ति ही मान्य होंगे।
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बंसल ने कहा कि अंतरराज्यीय परिवहन सामान्य रूप से प्रतिबंधित रहेगा। विशेष परिस्थितियों में राज्य के नोडल अधिकारी, मंडलायुक्त और डीएम अनुमति दे सकते हैं। ऑरेंज जोन में वर्गीकृत जिलों में अंतरराज्यीय सार्वजनिक परिवहन 50 फीसदी क्षमता के साथ संचालित हो सकेंगे। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ही केंद्र सरकार की गाइडलाइन का पालन करना होगा।
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सैलून (बार्बर शाप), स्पा और ब्यूटी पार्लर भी सुबह सात से शाम चार बजे तक खुल सकेंगे। रेस्टोरेंट होम डिलीवरी कर सकेंगे।
राज्य एवं केंद्र सरकार के सभी कार्यालय, उपक्रम, निगम और बैंक सुबह दस से शाम चार बजे तक खुलेंगे। शाम चार बजे से सुबह सात बजे तक सामान्य आवागमन और गैर आवश्यक क्रियाकलाप प्रतिबंधित रहेगा। धार्मिक स्थल, सामाजिक, राजनैतिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम पर पूर्ण रोक रहेगी। सिनेमा घर, शापिंग सेंटर, इंटरटेंमेंट पार्क, बार, आडीटोरियम, स्कूल, कालेज और कोचिंग संस्थान नहीं खुलेंगे।
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डीएम ने आदेश दिए हैं कि बार्बर शाप, सैलून, स्पा, व्यावसायिक प्रतिष्ठान, दुकान, ठेली और सार्वजनिक स्थलों पर सोशल डिस्टेंसिंग, सेनिटाइजेशन नियमों का पूर्ण अनुपालन करना होगा। सार्वजनिक स्थानों पर फेस मास्क न पहनने पर चालान किया जाएगा। चार पहिया वाहनों में चालक के साथ दो व्यक्ति ही मान्य होंगे।