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जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख के चुनाव सीधे जनता से कराने के मामले में निर्णय सुरक्षित

Haldwani Bureau हल्द्वानी ब्यूरो
Updated Wed, 25 Sep 2019 01:54 AM IST
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The decision in the matter of holding the elections of the District Panchayat President and the Block Chief directly to the public is reserved.
नैनीताल। हाईकोर्ट ने जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख के चुनाव सीधे जनता से कराने के मामले पर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद निर्णय सुरक्षित रख लिया है।
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मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन एवं न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार देहरादून निवासी विपुल जैन ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा गया था कि प्रदेश के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख का चुनाव निर्वाचित सदस्य करते हैं जबकि अन्य पदों पर सीधे चुनाव होता है। याचिका में कहा कि अप्रत्यक्ष चुनाव के चलते जिला पंचायत सदस्य और बीडीसी सदस्यों की बोली लगाई जाती है और उन्हें खरीदा जाता है।
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सदस्यों को प्रलोभन देने के लिए देश विदेश की यात्रा तक कराई जाती है। याचिका में कहा कि कई बार अपने पक्ष में करने के लिए सदस्यों का अपहरण तक कर दिया जाता है। याचिकाकर्ता की ओर से इन पदों में भी सीधे चुनाव कराने की मांग की गई थी। पूर्व सुनवाई में कोर्ट ने सरकार व चुनाव आयोग को इस मामले में जवाब देने के निर्देश दिए थे।
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जिसमें कोर्ट ने पंचायत राज एक्ट के तहत होने वाले इन चुनावों में भ्रष्टाचार रोकने के लिए उठाए गए कदमों और प्रावधान की जानकारी मांगी थी। आयोग ने कोर्ट में दाखिल जवाब में कहा है कि भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए टीम गठित की गई हैं और प्रदेश में चेकिंग अभियान जारी रखा गया है। उन्होंने कोर्ट को बताया कि शिकायत होने पर सीधे आयोग से भी संपर्क करने की सुविधा प्रदान की गई है। पक्षों की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट की खंडपीठ ने निणर्य सुरक्षित रख लिया।
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