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बिना अनुमति भोजन बांटने में दर्ज होगा केस

Haldwani Bureau हल्द्वानी ब्यूरो
Updated Thu, 02 Apr 2020 10:57 PM IST
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The case will be recorded in the distribution of food without permission
डीएम सविन बंसल।
हल्द्वानी। स्वयंसेवी संस्थाओं समेत अन्य लोगों से डीएम सविन बंसल ने जरूरतमंद लोगों को पका भोजन वितरित नहीं करने को कहा है। उन्होंने कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन होने के साथ ही अव्यवस्था भी फैल रही है। उन्होंने कच्चा राशन प्रशासन को उपलब्ध कराने की बात कही है। कहा कि यदि बिना अनुमति के भोजन बांटा तो संबंधित के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा।
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डीएम ने कहा कई सामाजिक संस्थाएं और गणमान्य लोग एक ही जगह या एक ही मोहल्ले में भोजन बार-बार वितरित कर रहे हैं। गर्मियों के चलते भोजन से बीमार होने का खतरा बढ़ रहा है। जिन स्वयंसेवी संस्थाओं को प्रशासन ने पूर्व में पास जारी किए हैं, सिर्फ वही गरीब एवं असहाय लोगों को भोजन वितरित करेंगे।
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प्रशासन से जारी पास के बिना अगर कोई संस्था या व्यक्ति खाद्य पदार्थ वितरित करते हुए मिले तो उनके खिलाफ लॉकडाउन प्रतिबंध एवं आपदा अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा। गरीब और जरूरतमंदों को खाद्य पदार्थ देना चाहते हैं तो कच्चा राशन प्रशासन को उपलब्ध करा सकते हैं। प्रशासन की ओर से जरूरतमंदों को खाद्य सामग्री वितरित की जाएगी।
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