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केबिल प्रसारण बाधित करने पर होगा मुकदमा: डीएम
ब्यूरो/अमर उजाला, हल्द्वानी।
Updated Mon, 12 Oct 2015 11:38 PM IST
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जिलाधिकारी दीपक रावत ने कहा है कि 31 दिसंबर से पहले किसी भी केबिल संचालक ने अगर जिले में प्रसारण बाधित किया तो केबिल आपरेटर के खिलाफ उपभोक्ता अधिनियम एवं अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जाएगा।
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उन्होंने कहा कि जानकारी में आया है कि कुछ आपरेटर सैट अप बॉक्स लगवाने को उपभोक्ताओं पर दबाव बनाने के लिए प्रसारण बाधित कर रहे हैं।
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने केबिल उपभोक्ता को 31 दिसंबर तक सैट अप बॉक्स लगवाने के निर्देश दिए हैं। सैट अप बॉक्स केबिल आपरेटरों द्वारा ही लगाया जाएगा। जिसका शुल्क उपभोक्ताओं से लिया जाएगा।
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डीएम ने उप आयुक्त मनोरंजन कर वीके रस्तोगी को निर्देश दिए कि व्यक्तिगत तौर पर इसे सुनिश्चित कराएं। केबिल आपरेटर सैट अप बॉक्स एवं निर्धारित फार्म लेकर उपभोक्ताओं से डोर-टू-डोर संपर्क करें।
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भारत सरकार की योजना की जानकारी दें। सैट अप बॉक्स की आड़ में केबिल उपभोक्ताओं का किसी भी प्रकार का शोषण एवं उत्पीड़न सहन नहीं किया जाएगा।
अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व बीएल फिरमाल को निर्देश दिये हैं कि वह डिजिटलाइजेशन कार्य का व्यक्तिगत तौर पर अनुश्रवण करें और समीक्षा करें।