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एसआई सीधी भर्ती मामला: याची के लिए पद रिक्त रखने के निर्देश

Thu, 04 Jun 2015 12:39 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला,नैनीताल
ब्यूरो/अमर उजाला,नैनीताल Updated Thu, 04 Jun 2015 12:39 AM IST
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हाईकोर्ट ने एसआई सीधी भर्ती के मामले में याचिकाकर्ताओं के लिए पद रिक्त रखने के निर्देश दिए। साथ ही कहा कि भर्ती प्रक्रिया याचिका के अंतिम निर्णय के अधीन रहेगी। उधर, कोर्ट के पूर्व आदेश के क्रम में डीआईजी बुधवार को कोर्ट में पेश हुए।

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न्यायमूर्ति सर्वेश कुमार गुप्ता की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। पौड़ी गढ़वाल निवासी  रविन्द्र सिंह पटवाल और अन्य ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि एसआई सीधी भर्ती परीक्षा का परिणाम गलत है, क्योंकि संशोधित उत्तर शीट में चार प्रशभन हटा दिए थे, जबकि उनके वह सवाल सही थे। सुनवाई के बाद कोर्ट ने संबंधित निर्देश दिए।

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