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घुड़सवारी के साथ झीलों में नौकायन शुरू
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नैनीताल। शासन के निर्देश पर जिला प्रशासन ने 22 जून तक जिले में लगाए गए कोविड कर्फ्यू के दौरान नैनीताल में घुड़सवारी और झीलों में नौकायन की सशर्त अनुमति दे दी है। इस दौरान घोड़ा संचालकों और नाव चालकों को कोविड गाइड लाइंस का पालन करना होगा।
जिलाधिकारी धीराज सिंह गर्ब्याल ने कहा कि 15 जून से 22 जून तक नैनीताल, भीमताल, नौकुचियाताल, सातताल, सरिताताल में नाव संचालन और नैनीताल में घुड़सवारी की अनुमति सुबह आठ बजे से शाम पांच बजे तक होगी। नाव संचालक, नाविक, घोड़ा स्वामी और घुड़सवारों को राज्य एवं जिला प्रशासन द्वारा समय-समय पर जारी दिशा निर्देशों का पालन करना होगा। कहा कि नाव में चालक के अतिरिक्त दो व्यक्तियों के बैठने की अनुमति होगी, पैडल वोट में सिर्फ दो ही व्यक्ति बैठेंगे। नाव का पूर्ण सैनिटाइजेशन के साथ ही नाव चालक व नाव में बैठे व्यक्ति अनिवार्य रूप से मास्क का उपयोग करेंगे। सुरक्षा एवं बचाव के लिए लाइफ जैकेट का उपयोग अनिवार्य होगा। जैकेट व नाव दोनों को समय-समय पर सैनिटाइज करना होगा।
डीएम गर्ब्याल ने पुलिस क्षेत्राधिकारी, अधिशासी अधिकारी, पर्यटन अधिकारी, थानाध्यक्ष, नाव एवं घोड़ा संचालक समिति को निर्देश दिए कि वह जारी निर्देशों का गंभीरता से अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे। ऐसा ना होने पर आपदा प्रबंधन एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी।
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जिलाधिकारी धीराज सिंह गर्ब्याल ने कहा कि 15 जून से 22 जून तक नैनीताल, भीमताल, नौकुचियाताल, सातताल, सरिताताल में नाव संचालन और नैनीताल में घुड़सवारी की अनुमति सुबह आठ बजे से शाम पांच बजे तक होगी। नाव संचालक, नाविक, घोड़ा स्वामी और घुड़सवारों को राज्य एवं जिला प्रशासन द्वारा समय-समय पर जारी दिशा निर्देशों का पालन करना होगा। कहा कि नाव में चालक के अतिरिक्त दो व्यक्तियों के बैठने की अनुमति होगी, पैडल वोट में सिर्फ दो ही व्यक्ति बैठेंगे। नाव का पूर्ण सैनिटाइजेशन के साथ ही नाव चालक व नाव में बैठे व्यक्ति अनिवार्य रूप से मास्क का उपयोग करेंगे। सुरक्षा एवं बचाव के लिए लाइफ जैकेट का उपयोग अनिवार्य होगा। जैकेट व नाव दोनों को समय-समय पर सैनिटाइज करना होगा।
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डीएम गर्ब्याल ने पुलिस क्षेत्राधिकारी, अधिशासी अधिकारी, पर्यटन अधिकारी, थानाध्यक्ष, नाव एवं घोड़ा संचालक समिति को निर्देश दिए कि वह जारी निर्देशों का गंभीरता से अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे। ऐसा ना होने पर आपदा प्रबंधन एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी।
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