फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Nainital News ›   Rakesh, Kundan acquitted in arson case

राकेश, कुंदन आगजनी मामले से बरी

Haldwani Bureau हल्द्वानी ब्यूरो
Updated Fri, 19 Aug 2022 02:09 AM IST
विज्ञापन
Rakesh, Kundan acquitted in arson case
नैनीताल। हाईकोर्ट ने कांग्रेसी नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद के मुक्तेश्वर के पियुडा स्थित घर में अज्ञात लोगों की ओर से आगजनी, गोली चलाने के मामले की सुनवाई के बाद राकेश कपिल और कुंदन चिलवाल को बरी कर दिया है। कोर्ट में कुंदन चिलवाल, राकेश कपील और शिकायतकर्ता सुंदर राम की ओर से समझौता प्रार्थना पत्र पेश किया गया, जिसके आधार पर कोर्ट ने दोनों का मुकदमा निस्तारित कर दिया।
विज्ञापन

वरिष्ठ न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। 15 नवंबर 2021 को सलमान खुर्शीद के मुक्तेश्वर के पियुड़ा स्थित घर में कुछ लोगों ने आगजनी, तोड़फोड़ और गोलीबारी की गई थी। इसके चलते घर को काफी नुकसान हुआ था। केयर टेकर सुंदर राम की तहरीर पर पुलिस ने कुंदन चिलवाल, राकेश कपिल और अन्य लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज किया था। पूर्व में कोर्ट ने दोनों की गिरफ्तारी पर रोक लगाई थी। इस प्रकरण में कुंदन चिलवाल, राकेश कपिल और शिकायतकर्ता सुंदरराम ने कोर्ट में समझौता का प्रार्थना पत्र दायर किया था। दोनों पक्ष कोर्ट में पेश हुए। उन्होंने समझौता प्रार्थना पत्र में कहा था कि वे इस वारदात में शामिल नहीं थे। कुछ लोगों की ओर से राजनीतिक कारणों के चलते इस घटना को अंजाम दिया गया था। उन्हें इस मामले में गलत फंसाया गया है जबकि इस केस से उनका कोई लेना देना नहीं है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed