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Nainital News: हाईकोर्ट के आदेशानुसार होगा टैक्सी वाहनों का संचालन
Sat, 02 Aug 2025 02:06 AM IST
हल्द्वानी ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल
संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल
Updated Sat, 02 Aug 2025 02:06 AM IST
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नैनीताल। शहर में हाईकोर्ट के आदेशानुसार ही 2017 के बाद पंजीकृत टैक्सी वाहनों का संचालन किया जाएगा। टैक्सी बाइक चालकों के साथ वार्ता के दौरान एसडीएम ने कहा कि हाईकोर्ट के आदेश और नियमों का उल्लंघन पर कार्रवाई की जाएगी।
नैनीताल में दो दिन पूर्व जिला अधिकारी के निर्देश पर प्रशासन, संभागीय परिवहन विभाग व पुलिस टीम ने अभियान चलाया था। इसमें शहर में प्रतिबंधित बाइकों का संचालन करने वालों परकार्रवाई की गई थी। टैक्सी बाइक संचालकों को निर्देशित किया कि हाईकोर्ट के आदेशानुसार वर्ष 2017 के बाद पंजीकृत टैक्सी बाइक शहर के भीतर नहीं चलने दी जाएंगी। इसे लेकर शुक्रवार को टैक्सी बाइक यूनियन के अध्यक्ष व चालक एसडीएम कार्यालय पहुंचे। उन्होंने एसडीएम से मिलकर टैक्सी बाइक संचालन को लेकर वार्ता की।
कहा कि नियम केवल टैक्सी बाइकों के लिए ही क्यों हैं जबकि आदेश के तहत 2017 के बाद पंजीकृत टैक्सी कार भी आती हैं। एसडीएम ने हाईकोर्ट के आदेश के क्रम में टैक्सी बाइक व कारों का संचालन कराने की बात कही। टैक्सी बाइक यूनियन के अध्यक्ष संजय सिरोही ने कहा उनके द्वारा उच्च न्यायालय के आदेशों का पालन कराया जाएगा। संवाद
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नैनीताल में दो दिन पूर्व जिला अधिकारी के निर्देश पर प्रशासन, संभागीय परिवहन विभाग व पुलिस टीम ने अभियान चलाया था। इसमें शहर में प्रतिबंधित बाइकों का संचालन करने वालों परकार्रवाई की गई थी। टैक्सी बाइक संचालकों को निर्देशित किया कि हाईकोर्ट के आदेशानुसार वर्ष 2017 के बाद पंजीकृत टैक्सी बाइक शहर के भीतर नहीं चलने दी जाएंगी। इसे लेकर शुक्रवार को टैक्सी बाइक यूनियन के अध्यक्ष व चालक एसडीएम कार्यालय पहुंचे। उन्होंने एसडीएम से मिलकर टैक्सी बाइक संचालन को लेकर वार्ता की।
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कहा कि नियम केवल टैक्सी बाइकों के लिए ही क्यों हैं जबकि आदेश के तहत 2017 के बाद पंजीकृत टैक्सी कार भी आती हैं। एसडीएम ने हाईकोर्ट के आदेश के क्रम में टैक्सी बाइक व कारों का संचालन कराने की बात कही। टैक्सी बाइक यूनियन के अध्यक्ष संजय सिरोही ने कहा उनके द्वारा उच्च न्यायालय के आदेशों का पालन कराया जाएगा। संवाद
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