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डीसीबी अल्मोड़ा में गार्ड और सहायक के लिए भर्ती प्रक्रिया पर रोक, हाईकोर्ट ने बैंक और रजिस्ट्रार सहकारिता से पांच सप्ताह में मांगा जवाब
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नैनीताल। हाईकोर्ट ने जिला सहकारी बैंक (डीसीबी) अल्मोड़ा में गार्ड और सहायक के 49 पदों की भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाते हुए बैंक और रजिस्ट्रार सहकारिता को पांच सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।
न्यायमूर्ति रवींद्र मैठाणी की एकलपीठ ने 15 जनवरी को मामले की सुनवाई की।
अल्मोड़ा निवासी विवेक बिष्ट ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि अल्मोड़ा जिला सहकारी बैंक में सहायक और गार्ड के 49 पदों के लिए नियुक्ति प्रक्रिया गतिमान है। पिछले वर्ष दो अक्तूबर को विज्ञप्ति जारी हुई थी। उक्त पदों के लिए 25 जनवरी तक आवेदन किए जा सकते हैं।
याचिकाकर्ता का कहना था कि इन पदों पर दिव्यांग और पूर्व सैनिक अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण का प्रावधान नहीं किया गया है। सौ और 50 मीटर की दौड़ में समय निर्धारित नहीं है। इसके अलावा, जो जिस जिले का निवासी है, उसे वहां के पदों पर नियुक्ति में वरीयता देने की बात कही गई है।
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न्यायमूर्ति रवींद्र मैठाणी की एकलपीठ ने 15 जनवरी को मामले की सुनवाई की।
अल्मोड़ा निवासी विवेक बिष्ट ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि अल्मोड़ा जिला सहकारी बैंक में सहायक और गार्ड के 49 पदों के लिए नियुक्ति प्रक्रिया गतिमान है। पिछले वर्ष दो अक्तूबर को विज्ञप्ति जारी हुई थी। उक्त पदों के लिए 25 जनवरी तक आवेदन किए जा सकते हैं।
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याचिकाकर्ता का कहना था कि इन पदों पर दिव्यांग और पूर्व सैनिक अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण का प्रावधान नहीं किया गया है। सौ और 50 मीटर की दौड़ में समय निर्धारित नहीं है। इसके अलावा, जो जिस जिले का निवासी है, उसे वहां के पदों पर नियुक्ति में वरीयता देने की बात कही गई है।
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