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Exclusive: निजी अस्पताल को करना होगा अपने वहां जन्मे बच्चों के जन्म प्रमाणपत्र का आवेदन, ये डॉक्यूमेंट जरूरी

Fri, 21 Jun 2024 12:16 PM IST
हीरा मेहरा हरीश पांडे, संवाद
हरीश पांडे, संवाद Published by: हीरा मेहरा Updated Fri, 21 Jun 2024 12:16 PM IST
सार

जन्म मृत्यु प्रमाणपत्र जारी करने वाले पोर्टल में केंद्र सरकार ने बड़े बदलाव किए हैं। अब प्राइवेट अस्पताल में हुए बच्चों के जन्म प्रमाणपत्र बनाने के लिए अस्पताल को ही पोर्टल में आवेदन करना होगा।

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Private hospital will have to apply for birth certificate of children born there in uttarakhand
सांकेतिक तस्वीर। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

जन्म मृत्यु प्रमाणपत्र जारी करने वाले पोर्टल में केंद्र सरकार ने बड़े बदलाव किए हैं। अब प्राइवेट अस्पताल में हुए बच्चों के जन्म प्रमाणपत्र बनाने के लिए अस्पताल को ही पोर्टल में आवेदन करना होगा। आवेदन होने के बाद लोगों को अपने डॉक्यूमेंट और अस्पताल से दिए मूल दस्तावेज लेकर निगम के रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के पास जाना होगा, वहीं से जन्मप्रमाण पत्र मिलेगा।

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नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. मनोज कांडपाल ने बताया कि नगर निगम क्षेत्र के सभी अस्पतालों को अस्पताल में हुए नवजात का जन्म प्रमाणपत्र बनाने के लिए पोर्टल में आवेदन करना होगा। इसके बाद जिस व्यक्ति के घर नवजात बच्चे का जन्म हुआ है, उसे अस्पताल की ओर से किए गए आवेदन की ऑरिजनल कॉपी, आधार कार्ड लेकर नगर निगम आना होगा। इसके बाद नगर निगम जन्म प्रमाण पत्र जारी करेगा। डॉ. कांडपाल ने बताया कि इस संबंध में सीएमओ को पत्र भेजा गया है। अब सीएमओ सभी अस्पतालों को पत्र भेजेंगी।

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आधार और मोबाइल नंबर अनिवार्य
प्रमाण पत्र बनाने के लिए अब आवेदक का आधार कार्ड नंबर और मोबाइल नंबर अनिवार्य कर दिया है। अब तक आधार के अलावा अन्य डॉक्यूमेंट जन्म प्रमाण पत्र बनाने के दौरान लिए जाते थे। अब ऐसा नहीं होगा।

विदेश में पैदा होने वाले बच्चों का भी बनेगा जन्मप्रमाण पत्र
विदेश में नौकरी करने या रहने गए एनआरआई का बच्चा अगर विदेश में पैदा होता है तो उसका भी प्रमाण पत्र भारत में बनेगा। अब तक यह व्यवस्था नहीं थी। इसके लिए शर्त होगी कि उसके मां या पिता भारत के निवासी हों। ऐसे में उन्हें 60 दिन के अंदर आवेदन करना होगा।

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