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प्रधानाचार्य संधू को जिला कोर्ट से मिली राहत, सजा और अर्थदंड दोनों निलंबित

Haldwani Bureau हल्द्वानी ब्यूरो
Updated Sat, 02 Jul 2022 01:06 AM IST
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Principal Sandhu gets relief from district court, both punishment and fine suspended
नैनीताल। जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेंद्र कुमार जोशी की अदालत ने शेरवुड कॉलेज के प्रधानाचार्य अमनदीप संधू की जमानत मंजूर करते हुए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के उस आदेश को निलंबित कर दिया है जिसमें संधू को दो वर्ष के कारावास और पचास हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई थी।
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प्रधानाचार्य संधू ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश के खिलाफ जिला एवं सत्र न्यायाधीश के समक्ष अपील की थी। जिला जज ने इस मामले में सरकार को नोटिस जारी कर मामले की अगली सुनवाई के लिए 30 जुलाई की तिथि नियत की है और वाद को विधि अनुसार सुनवाई के लिए अपर जिला सत्र न्यायाधीश प्रथम के न्यायालय को भेज दिया है।
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उल्लेखनीय है कि सीजेएम रमेश सिंह की अदालत ने 29 जून को आठ वर्ष पूर्व नैनीताल के शेरवुड कॉलेज के छात्र शान की कॉलेज प्रबंधन की लापरवाही से हुई मौत के मामले में प्रधानाचार्य अमनदीप सिंह संधू, सिस्टर पायल पाल और वार्डन रवि कुमार को दोषी मानते हुए दो-दो साल के कारावास और 50-50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई थी। दोनों पक्षों को सुनने के बाद जिला न्यायाधीश राजेंद्र जोशी ने शेरवुड कॉलेज के प्रधानाचार्य को राहत देते हुए सीजेएम कोर्ट से मिली सजा को निलंबित करने के साथ ही 50 हजार रुपये अर्थदंड को भी स्थगित कर दिया है। सिस्टर पायल और वार्डन रवि ने सजा के खिलाफ अभी अपील नहीं की है।
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