फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Nainital News ›   Power officers, employees hearing on 25th case of cheap electricity

बिजली अधिकारियों, कर्मचारियों को सस्ती बिजली मामले में सुनवाई 25 को

Haldwani Bureau हल्द्वानी ब्यूरो
Updated Wed, 19 Feb 2020 01:03 AM IST
विज्ञापन
Power officers, employees hearing on 25th case of cheap electricity
प्रतीकात्मक फोटो।
नैनीताल। हाईकोर्ट ने प्रदेश में बिजली विभाग के अधिकारियों, कर्मचारियों और रिटायर्ड कर्मचारियों को सस्ती बिजली देने के मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के लिए 25 फरवरी की तिथि नियत की है। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि विभाग के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को भी बिजली मुफ्त या न्यूनतम दरों पर दी जाती है। मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन एवं न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खंडपीठ में हुई।
विज्ञापन

मामले के अनुसार देहरादून की आरटीआई क्लब ने जनहित याचिका दायर कर कहा था कि सरकार बिजली विभाग में तैनात अधिकारियों से एक माह का बिल मात्र 400 से 500 रुपये एवं अन्य कर्मचारियों से 100 रुपये ले रही है, जबकि इनका बिल लाखों में आता है। इसका बोझ सीधे जनता पर पड़ रहा है। याचिकाकर्ता का कहना था कि प्रदेश में कई अधिकारियों के घर बिजली के मीटर तक नहीं लगे हैं।
विज्ञापन

जो लगे भी हैं वे खराब स्थिति में हैं। कॉरपोरेशन ने रिटायर हो चुके कर्मियों और उनके आश्रितों को भी बिजली मुफ्त में दी है। याचिका में कहा गया कि उत्तराखंड ऊर्जा प्रदेश है लेकिन यहां हिमाचल से महंगी बिजली है, जबकि वहां बिजली का उत्पादन तक नहीं होता है। याचिका में कहा गया कि घरों में लगे मीटरों का किराया पावर कॉरपोरेशन कब का वसूल कर चुका है लेकिन यह हर माह के बिल के साथ जुड़कर आता है जो गलत है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed