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राज्य में विधानसभा चुनाव स्थगित कराने के लिए हाईकोर्ट में याचिका
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नैनीताल। हाईकोर्ट ने राज्य में विधानसभा चुनाव स्थगित कराने के लिए दायर जनहित याचिका पर केंद्रीय चुनाव आयोग को जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 3 जनवरी की तिथि नियत की है।
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा एवं न्यायमूर्ति एनएस धानिक की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। अधिवक्ता शिव भट्ट ने प्रार्थनापत्र में कहा है विभिन्न राजनीतिक दलों की ओर से आयोजित रैलियों में कोविड नियमों का खुला उल्लंघन हो रहा है। इन रैलियों से कोरोना संक्रमण फैलने की पूरी आशंका है। कोरोना के नए वैरियंट ओमिक्रॉन का जिक्र करते हुए प्रार्थनापत्र में कहा गया है कि यह कोविड के अन्य वैरियंट की तुलना में 300 प्रतिशत अधिक तेजी से फैल रहा है, इसलिए लोगों का जीवन बचाने के लिए आवश्यक है कि चुनावी रैलियों, बड़ी सभाओं से बचा जाए। प्रार्थनापत्र में सभी राजनीतिक दलों को यह निर्देश देने की मांग की गई है कि वे अपनी रैलियां वर्चुअल रूप से ही करें।
कोर्ट से नए साल के जश्न के दौरान होने वाली पार्टियों पर भी प्रतिबंध लगाने की मांग की गई है। प्रार्थनापत्र में विधानसभा चुनाव स्थगित किए जाने के संबंध में चुनाव आयोग को निर्देश देने की मांग की गई है। इस पर हाईकोर्ट की खंडपीठ ने केंद्रीय चुनाव आयोग को जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।
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कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा एवं न्यायमूर्ति एनएस धानिक की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। अधिवक्ता शिव भट्ट ने प्रार्थनापत्र में कहा है विभिन्न राजनीतिक दलों की ओर से आयोजित रैलियों में कोविड नियमों का खुला उल्लंघन हो रहा है। इन रैलियों से कोरोना संक्रमण फैलने की पूरी आशंका है। कोरोना के नए वैरियंट ओमिक्रॉन का जिक्र करते हुए प्रार्थनापत्र में कहा गया है कि यह कोविड के अन्य वैरियंट की तुलना में 300 प्रतिशत अधिक तेजी से फैल रहा है, इसलिए लोगों का जीवन बचाने के लिए आवश्यक है कि चुनावी रैलियों, बड़ी सभाओं से बचा जाए। प्रार्थनापत्र में सभी राजनीतिक दलों को यह निर्देश देने की मांग की गई है कि वे अपनी रैलियां वर्चुअल रूप से ही करें।
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कोर्ट से नए साल के जश्न के दौरान होने वाली पार्टियों पर भी प्रतिबंध लगाने की मांग की गई है। प्रार्थनापत्र में विधानसभा चुनाव स्थगित किए जाने के संबंध में चुनाव आयोग को निर्देश देने की मांग की गई है। इस पर हाईकोर्ट की खंडपीठ ने केंद्रीय चुनाव आयोग को जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।
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