फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Nainital News ›   Petition filed in High Court to change the objection on naming the disease Ranikhet

Uttarakhand: ऐसी कौन सी बीमारी है जिसके लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर, इसलिए जताई आपत्ति; सभी हैरान

Mon, 20 May 2024 03:00 PM IST
हीरा मेहरा अमर उजाला नेटवर्क, नैनीताल
अमर उजाला नेटवर्क, नैनीताल Published by: हीरा मेहरा Updated Mon, 20 May 2024 03:00 PM IST
सार

हाईकोर्ट ने पशुओं की एक बीमारी का नाम रानीखेत रखने पर आपत्ति जताने वाली याचिका पर सुनवाई की। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को 27 जून तक बीमारी का वैकल्पिक नाम सुझाते हुए एक हलफनामा दाखिल करने के लिए कहा है।
 

विज्ञापन
Petition filed in High Court to change the objection on naming the disease Ranikhet
उत्तराखंड हाईकोर्ट - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

हाईकोर्ट ने पशुओं की एक बीमारी का नाम रानीखेत रखने पर आपत्ति जताने वाली याचिका पर सुनवाई की। मुख्य न्यायाधीश ऋतु बाहरी व न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने राज्य सरकार को 27 जून तक बीमारी का वैकल्पिक नाम सुझाते हुए एक हलफनामा दाखिल करने के लिए कहा है।

विज्ञापन


ये पढ़ें- Haldwani: बिजली विभाग के खिलाफ लोगों ने खोला मोर्चा, लगाए आरोप...महिला बोली- हर सरकारी विभाग भ्रष्टाचारी है
विज्ञापन


रानीखेत निवासी सतीश जोशी ने जनहित याचिका दायर कर कहा कि ''रानीखेत रोग'' नामक एक वायरल बीमारी पक्षियों और मुर्गियों को प्रभावित करती है। याचिकाकर्ता के अनुसार जिस तरह मसूरी और नैनीताल जैसे अन्य शानदार हिल स्टेशनों को गौरवान्वित किया जाता है, इसके उलट रानीखेत के नाम पर किसी बीमारी का नाम रखना इस खूबसूरत पर्यटक स्थल की छवि को खराब करता है। लिहाजा इस बीमारी का नाम बदला जाए। 

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed