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Uttarakhand: ऐसी कौन सी बीमारी है जिसके लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर, इसलिए जताई आपत्ति; सभी हैरान
Mon, 20 May 2024 03:00 PM IST
हीरा मेहरा
अमर उजाला नेटवर्क, नैनीताल
अमर उजाला नेटवर्क, नैनीताल
Published by: हीरा मेहरा
Updated Mon, 20 May 2024 03:00 PM IST
सार
हाईकोर्ट ने पशुओं की एक बीमारी का नाम रानीखेत रखने पर आपत्ति जताने वाली याचिका पर सुनवाई की। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को 27 जून तक बीमारी का वैकल्पिक नाम सुझाते हुए एक हलफनामा दाखिल करने के लिए कहा है।
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उत्तराखंड हाईकोर्ट
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
हाईकोर्ट ने पशुओं की एक बीमारी का नाम रानीखेत रखने पर आपत्ति जताने वाली याचिका पर सुनवाई की। मुख्य न्यायाधीश ऋतु बाहरी व न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने राज्य सरकार को 27 जून तक बीमारी का वैकल्पिक नाम सुझाते हुए एक हलफनामा दाखिल करने के लिए कहा है।
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रानीखेत निवासी सतीश जोशी ने जनहित याचिका दायर कर कहा कि ''रानीखेत रोग'' नामक एक वायरल बीमारी पक्षियों और मुर्गियों को प्रभावित करती है। याचिकाकर्ता के अनुसार जिस तरह मसूरी और नैनीताल जैसे अन्य शानदार हिल स्टेशनों को गौरवान्वित किया जाता है, इसके उलट रानीखेत के नाम पर किसी बीमारी का नाम रखना इस खूबसूरत पर्यटक स्थल की छवि को खराब करता है। लिहाजा इस बीमारी का नाम बदला जाए।
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