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बैरियर बंद करने के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका निस्तारित

Haldwani Bureau हल्द्वानी ब्यूरो
Updated Thu, 07 Jan 2021 02:08 AM IST
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Petition challenging Barrier closure order disposed
नैनीताल। हाईकोर्ट ने बैरियर बंद करने के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका को निस्तारित करते हुए जिला पंचायत ऊधमसिंह नगर को 48 घंटे में कोर्ट का आदेश जिलाधिकारी को मुहैया कराने के लिए कहा है। जिलाधिकारी की ओर से कहा गया है कि शुल्क वसूली के लिए 19 स्थान चिह्न्ति किए गए हैं।
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न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। जिला पंचायत ने जिलाधिकारी की ओर से बैरियर बंद करने के आदेश को चुनौती देते हुए कहा था कि पंचायत राज अधिनियम के प्रावधान के अनुसार संवैधानिक संस्था होने के नाते शुल्क या लगान वसूली का अधिकार उसे है। याचिका में कहा गया कि डीएम को राजस्व वसूली पर रोक लगाने का कोई अधिकार नहीं है।
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