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पीसीबी देखे कि मिश्रित कूड़े से पर्यावरण को कितना नुकसान हो रहा

Haldwani Bureau हल्द्वानी ब्यूरो
Updated Fri, 27 Sep 2019 01:21 AM IST
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PCB see how much damage is done to the environment due to mixed waste
pollution
नैनीताल। हाईकोर्ट ने नगर पंचायत लोहाघाट द्वारा ग्राम सभा की भूमि पर मिश्रित कूड़ा डाले जाने के मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (पीसीबी) को आदेश दिया कि वह मौके पर जाकर देखे कि वहां पर पर्यावरण को कितना नुकसान हो रहा है। कोर्ट ने नगर पंचायत को निर्देश दिए कि वे अगले आदेश तक कूड़े में आग न लगाए। कोर्ट ने राज्य सरकार, नगर पंचायत और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को भी तीन सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए। नगर पंचायत की ओर से कोर्ट को बताया गया कि उसने वहां पर जैविक और अजैविक कूड़ा अलग करने के लिए छह कर्मचारी लगाए हैं।
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मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन एवं न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार कली गांव लोहाघाट निवासी प्रदीप कुमार ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि नगर पंचायत लोहाघाट ने ग्राम सभा की चंदाखाल मेलाखाल में स्थित भूमि पर नगर पंचायत मिश्रित कूड़ा डाल रही है। याचिका में कहा कि इसके विरोध में वे शांति पूर्वक अनशन कर रहे हैं। लेकिन प्रशासन उन्हें जबरन उठा और धमका रहा है। याचिका में कहा गया कि इसकी शिकायत उन्होंने सरकार से भी की लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई।
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