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बिना पैनकार्ड के खाते में दो लाख जमा करने वाले नहीं निकाल पाएंगे
ब्यूरो/अमर उजाला ब्यूरो, हल्द्वानी।
Updated Sat, 17 Dec 2016 12:29 AM IST
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हल्द्वानी। नोट बंदी के बाद जिस किसी व्यक्ति ने अपने खाते में दो लाख या इससे अधिक धनराशि जमा कराई है तथा उसके पास पैनकार्ड नहीं है तो वह अपने खाते से पैसा नहीं निकाल पाएगा। इस संबंध में आरबीआई की गाइड लाइन बैंकों को पहुंच गई हैं।
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एसबीआई के जिला समन्वयक एनके तड़ागी के मुताबिक आरबीआई ने नई गाइड लाइन जारी की है। नोट बंदी के बाद यानी कि नौ नवंबर को या फिर अब तक किसी व्यक्ति ने अपने खाते में अगर दो लाख या इससे अधिक धनराशि जमा कराई है तथा उसके पास पैनकार्ड नहीं है तो वह खाते से पैसा नहीं निकाल पाएगा। इसके खाताधारक को पैनकार्ड बनवाना पड़ेगा और पैनकार्ड नंबर बैंक में देने के बाद ही वह अपने खाते से पैसा निकाल पाएगा।
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इधर, अब बैंकों और एटीएम से पैसे मिलने से लोगों की दिक्कतें धीरे - धीरे कम हो रही हैं, बावजूद इसके शुक्रवार को भी शहर के विभिन्न बैंकों के एटीएम पर लोगों की लंबी लाइनें लगी रहीं। बैंकों में भी लोगों की काफी भीड़ रही। ओबीसी रामपुर रोड, बॉब नैनीताल रोड, कोआपरेटिव बैंक, एचडीएफसी, एसबीआई टीपी नगर और बॉब की मंडी शाखा के एटीएम बंद रहने से लोगों को बेहद परेशानी का सामना करना पड़ा।
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केवल एसबीआई की मुख्य शाखा, कालाढूंगी चौराहा, कुसुमखेड़ा, एसबीआई नैनीताल रोड और पीएनबी नैनीताल रोड के एटीएम ही चलते मिले। इन एटीएम पर पैसा निकालने के लिए लोगों की लंबी लाइनें लगी थीं।
सूत्रों के मुताबिक एसबीआई ने शुक्रवार को नैनीताल डिस्ट्रिक कोआपरेटिव बैंक को पांच लाख की नयी करेंसी दी। इसके साथ ही बॉब और पीएनबी को भी देर शाम और करेंसी मिल गई। जिला लीड बैंक अधिकारी डीके जायसवाल का कहना है कि अब बैंकों में पर्याप्त करेंसी पहुंच गई है तथा शनिवार को बॉब के सभी एटीएम कैश से फुल हो जाएंगे।
हल्द्वानी। नोटबंदी के बाद बैंक अधिकारियों और कर्मचारियों के दिन रात काम करने पर केंद्र सरकार ने उन्हें राहत देने का फैसला किया है। बैंक कर्मचारी पहली जनवरी से लेकर 31 मार्च तक किसी भी दो दिन का अतिरिक्त अवकाश ले सकेंगे। बैंक अधिकारियों से इसकी स्वीकृति लेकर कर्मचारी दो दिन की मौज कर सकते हैं।