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बंदी मौत मामले में नियमानुसार कार्रवाई के आदेश

Haldwani Bureau हल्द्वानी ब्यूरो
Updated Tue, 23 Mar 2021 02:40 AM IST
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Order for action in captive death case as per rules
प्रतीकात्मक।
हल्द्वानी। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव ने बंदी की मौत मामले में रिपोर्ट दर्ज नहीं होने का संज्ञान में लिया है। सचिव ने नैनीताल जिले की एसएसपी को बंदी की पत्नी के प्रार्थनापत्र पर नियमानुसार कार्रवाई करने का आदेश दिया है। इस संबंध में विधिक प्राधिकरण को अवगत कराने के लिए भी कहा गया है।
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ऊधमसिंह नगर जिले के कुंडेश्वरी काशीपुर निवासी महिला ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को प्रार्थनापत्र देकर बताया कि उसके पति को ऊधमसिंह नगर पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजा था। आरोप लगाया कि बंदी रक्षकों की पिटाई के चलते उसके पति की छह मार्च को मौत हो गई। इस मामले में उसने मुकदमा दर्ज करने के लिए हल्द्वानी थाने में प्रार्थनापत्र दिया था मगर पुलिस ने प्रार्थनापत्र स्वीकार नहीं किया। महिला के अधिवक्ता संजीव आकाश ने बताया कि प्राधिकरण सचिव इमरान मोहम्मद खान ने शिकायत के आधार पर नैनीताल की एसएसपी को पत्र भेजा है। उन्होंने एसएसपी को शिकायत के आधार पर नियमानुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिए।
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इधर, एसएसपी प्रीति प्रियदर्शिनी का कहना है कि इस मामले की मजिस्ट्रेटी जांच चल रही है। पुलिस मजिस्ट्रेट के समक्ष पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। बता दें कि इस मामले को लेकर जेल में भी बंदी रक्षकों ने हंगामा किया था। आरोप के आधार पर वरिष्ठ जेल अधीक्षक सहित दो लोगों को आईजी कारागार ने उप कारागार से हटा दिया था।
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