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अफसरों को दिन में नहीं दिखती ओवरलोडिंग
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हल्द्वानी में ट्रक से निकलते सरिये। विज्ञप्ति
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हल्द्वानी। जिले की किसी भी सड़क पर निकल जाइए, वाहनों में खुलेआम ओवलोडिंग देखने को मिल जाएगी। हल्द्वानी शहर में तो दिन में भी ओवरलोड वाहन मुख्य बाजार में भी निकल रहे हैं। यह सब परिवहन विभाग की जानकारी के बावजूद हो रहा है। परिवहन विभाग हाईकोर्ट के आदेशों के बाद भी मूकदर्शक बना हुआ है। सवाल उठने लाजिमी हैं कि आखिर ये ओवरलोडिंग किसकी शह पर हो रही है। हालांकि परिवहन विभाग के अधिकारी इन दिनों रात में टार्च लेकरओवरलोडिंग ढूंढने निकल रहे हैं।
हाईकोर्ट ने ओवरलोडिंग करने वाले वाहनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के आदेश जारी किए थे। शासन ने भी ओवरलोडिंग, तेज रफ्तार वाहन चलाने, मोबाइल में बात करने वाले चालकों के खिलाफ आपराधिक मामलों में मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए थे। यह भी कहा था कि लगातार विशेष अभियान चलाया जाए लेकिन परिवहन विभाग के अफसरों को कोई फर्क नहीं पड़ा। सोमवार को अमर उजाला की टीम ने हल्द्वानी शहर में मुख्य मार्गों का जायजा लिया तो ओवरलोडिंग बेरोकटोक जारी मिली। वाहनों में भार क्षमता से अधिक माल भरा गया था। परिवहन विभाग की टीम कहीं नहीं दिखाई दी।
क्या हैं नियम
- वाहनों में तय भार से अधिक भार नहीं लादा जाएगा।
- वाहन में ओवरलोड मिलने पर प्रति क्विंटल के हिसाब से जुर्माना लगाया जाएगा।
- ओवरलोडिंग करने वाले वाहनों पर मुकदमा दर्ज होगा।
- सरिया, पाइप और अन्य नुकीली वस्तुएं वाहन की बॉडी से बाहर नहीं निकली होंगी।
- सवारी और भार वाहनों में तय यात्रियों की संख्या से अधिक यात्री नहीं बैठे होने चाहिए।
- वाहनों के पीछे और दोनों साइड में रेडियम की पट्टी लगी होनी चाहिए।
ये हो रहा है
- वाहनों में तय भार से अधिक ढोया जा रहा है।
- सरिया, पाइप और नुकीली चीजें वाहनों से बाहर निकल रही हैं जो हादसों को दावत दे रही हैं।
- भार वाहनों में सवारियां ढोयी जा रही हैं।
- वाहनों के पीछे और साइटों में रेडियम पट्टियां नहीं हैं।
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हाईकोर्ट ने ओवरलोडिंग करने वाले वाहनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के आदेश जारी किए थे। शासन ने भी ओवरलोडिंग, तेज रफ्तार वाहन चलाने, मोबाइल में बात करने वाले चालकों के खिलाफ आपराधिक मामलों में मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए थे। यह भी कहा था कि लगातार विशेष अभियान चलाया जाए लेकिन परिवहन विभाग के अफसरों को कोई फर्क नहीं पड़ा। सोमवार को अमर उजाला की टीम ने हल्द्वानी शहर में मुख्य मार्गों का जायजा लिया तो ओवरलोडिंग बेरोकटोक जारी मिली। वाहनों में भार क्षमता से अधिक माल भरा गया था। परिवहन विभाग की टीम कहीं नहीं दिखाई दी।
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क्या हैं नियम
- वाहनों में तय भार से अधिक भार नहीं लादा जाएगा।
- वाहन में ओवरलोड मिलने पर प्रति क्विंटल के हिसाब से जुर्माना लगाया जाएगा।
- ओवरलोडिंग करने वाले वाहनों पर मुकदमा दर्ज होगा।
- सरिया, पाइप और अन्य नुकीली वस्तुएं वाहन की बॉडी से बाहर नहीं निकली होंगी।
- सवारी और भार वाहनों में तय यात्रियों की संख्या से अधिक यात्री नहीं बैठे होने चाहिए।
- वाहनों के पीछे और दोनों साइड में रेडियम की पट्टी लगी होनी चाहिए।
ये हो रहा है
- वाहनों में तय भार से अधिक ढोया जा रहा है।
- सरिया, पाइप और नुकीली चीजें वाहनों से बाहर निकल रही हैं जो हादसों को दावत दे रही हैं।
- भार वाहनों में सवारियां ढोयी जा रही हैं।
- वाहनों के पीछे और साइटों में रेडियम पट्टियां नहीं हैं।