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एनआईवीएच के पास मस्जिद में बाहरी लोगों को आने की अनुमति नहीं
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hathora
नैनीताल। हाईकोर्ट ने नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर दि विजुअली हैंडीकैप्ड (एनआईवीएच) देहरादून में यौन शोषण मामले में सुनवाई के बाद संस्थान के समीप स्थित मस्जिद के इमाम द्वारा दायर प्रार्थना पत्र को निरस्त कर दिया है।
इमाम की ओर से दायर प्रार्थना पत्र में कहा गया था कि मस्जिद संस्थान के पास स्थित है। वहां पर बाहर से भी लोग नमाज पढ़ने आते हैं। बाहरी लोगों को भी वहां आने-जाने की अनुमति दी जाए। इसका विरोध करते हुए न्यायमित्र ललित बेलवाल ने कहा कि बाहरी लोगों के आने जाने से संस्थान की सुरक्षा प्रभावित होगी। सरकार की ओर से कहा गया कि छोटे बच्चों के लिए अलग से हॉस्टल बनाया जा रहा है।
मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन एवं न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। एनआईवीएच देहरादून में छात्राओं के साथ छेड़खानी के मामले को लेकर हाईकोर्ट की खंडपीठ ने पूर्व में एक पिता की चिठ्ठी पर स्वत: संज्ञान लेते हुए सरकार को संगीत टीचर कोे तत्काल सस्पेंड कर उसके खिलाफ एफआरआई दर्ज करने को कहा था।
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इमाम की ओर से दायर प्रार्थना पत्र में कहा गया था कि मस्जिद संस्थान के पास स्थित है। वहां पर बाहर से भी लोग नमाज पढ़ने आते हैं। बाहरी लोगों को भी वहां आने-जाने की अनुमति दी जाए। इसका विरोध करते हुए न्यायमित्र ललित बेलवाल ने कहा कि बाहरी लोगों के आने जाने से संस्थान की सुरक्षा प्रभावित होगी। सरकार की ओर से कहा गया कि छोटे बच्चों के लिए अलग से हॉस्टल बनाया जा रहा है।
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मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन एवं न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। एनआईवीएच देहरादून में छात्राओं के साथ छेड़खानी के मामले को लेकर हाईकोर्ट की खंडपीठ ने पूर्व में एक पिता की चिठ्ठी पर स्वत: संज्ञान लेते हुए सरकार को संगीत टीचर कोे तत्काल सस्पेंड कर उसके खिलाफ एफआरआई दर्ज करने को कहा था।
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