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Uttarakhand: हाईकोर्ट ने एडीजीपी कारागार को दिए निर्देश, सितारगंज जेल के डिप्टी जेलर और जवान को निलंबित करें

Thu, 17 Jul 2025 09:57 AM IST
हीरा मेहरा अमर उजाला नेटवर्क, नैनीताल
अमर उजाला नेटवर्क, नैनीताल Published by: हीरा मेहरा Updated Thu, 17 Jul 2025 09:57 AM IST
सार

हाईकोर्ट ने पोक्सो के आरोपी से जेल में मारपीट के मामले में सितारगंज जेल के डिप्टी जेलर और जवान को निलंबित कर दिया है।

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Nainital High Court directed ADGP Prison to suspend the deputy jailor and jawan of Sitarganj jail
उत्तराखंड हाईकोर्ट - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

नैनीताल हाईकोर्ट ने पोक्सो के आरोपी से जेल में मारपीट के मामले में सितारगंज जेल के डिप्टी जेलर और जवान को निलंबित कर दिया है।

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मुख्य न्यायाधीश जी नरेन्द्र एवं न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार एक याचिका पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने सचिव डीएलएसए ऊधमसिंह नगर की दर्ज रिपोर्ट के आधार पर ये कार्यवाही की है। न्यायालय ने 15 जुलाई को दिए आदेश से केंद्रीय कारागार सितारगंज के कांस्टेबल राम सिंह कपकोटी और डिप्टी जेलर नवीन चौहान को निलंबित करने के निर्देश दिए हैं।

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इन पर आरोपी कैदी से बुरी तरह मारपीट और उसे घायल करने का आरोप लगाया गया है। साथ ही जेल अधीक्षक को उन अन्य अधिकारियों के नाम पेश करने को कहा जो डीएलएसए सचिव के पोक्सो के आरोपी कैदी सुभान से बातचीत के समय मौजूद थे। साथ ही अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (कारागार) को इस आदेश का तत्काल अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। कोर्ट ने घटना से संबंधित रिपोर्ट और फोटो को रजिस्ट्रार ज्यूडिशियल के पास सुरक्षित रखने को कहा है।
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