फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Nainital News ›   Nainital News: No relief to the accused in NH 74 scam High Court upheld the order of lower court Uttarakhand

Nainital News: एनएच 74 घोटाले के सभी दस आरोपियों को राहत नहीं, हाईकोर्ट ने निचली अदालत के आदेश को ठहराया सही

Fri, 05 May 2023 11:04 AM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल
संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल Updated Fri, 05 May 2023 11:04 AM IST
सार

एनएच 74 घोटाले के आरोपियों ने हाईकोर्ट में अलग-अलग याचिकाएं दायर कर निचली अदालत के 28 अप्रैल 2022 के आदेश को चुनौती दी थी। निचली अदालत ने ईडी को आदेश दिया था कि इनके खिलाफ अलग-अलग शिकायतों के आधार पर अलग-अलग मुकदमे दर्ज किए जाएं। इसके बाद ईडी ने उनके खिलाफ अलग-अलग मुकदमे दर्ज किए।

विज्ञापन
Nainital News: No relief to the accused in NH 74 scam High Court upheld the order of lower court Uttarakhand
Court Room - फोटो : Social Media

विस्तार

हाईकोर्ट ने निचली अदालत के आदेश को सही ठहराते हुए चर्चित एनएच-74 घोटाले के सभी दस आरोपियों की याचिकाओं को निरस्त कर दिया है। न्यायमूर्ति रवींद्र मैठाणी की एकलपीठ ने 24 अप्रैल को इस मामले में निर्णय सुरक्षित रख लिया था।

विज्ञापन


मामले के अनुसार एनएच 74 घोटाले के आरोपी दिनेश प्रताप सिंह, अर्पण कुमार, संजय कुमार चौहान, विकास कुमार, भोले लाल, भगत सिंह फोनिया, मदन मोहन पलड़िया, बरिंदर सिंह,बलवंत सिंह, रमेश कुमार और ओम प्रकाश ने हाईकोर्ट में अलग-अलग याचिकाएं दायर कर निचली अदालत के 28 अप्रैल 2022 के आदेश को चुनौती दी थी।
विज्ञापन


निचली अदालत ने ईडी को आदेश दिया था कि इनके खिलाफ अलग-अलग शिकायतों के आधार पर अलग-अलग मुकदमे दर्ज किए जाएं। इसके बाद ईडी ने उनके खिलाफ अलग-अलग मुकदमे दर्ज किए। याचिकाओं में कहा गया कि निचली अदालत का आदेश गलत है। पहले के मुकदमे को वापस नहीं लिया जा सकता। घोटाले में आरोपियों के खिलाफ अलग-अलग शिकायतें दर्ज हैं जबकि किसी के खिलाफ एक तो किसी के खिलाफ दो या तीन मामले दर्ज हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन

 

शिकायतों को इकट्ठा कर एक ही मुकदमे के रूप में सुना जाए

डीपी सिंह के खिलाफ सात शिकायतें दर्ज हैं। अगर वह एक केस में उपस्थित नहीं होने का प्रार्थनापत्र देते हैं तो उन्हें अन्य छह केस में भी प्रार्थनापत्र देना पड़ेगा। ऐसा नहीं करने पर उनके खिलाफ कोई भी आदेश जारी हो सकता है। याचिकाकर्ताओं ने मांग की थी कि निचली अदालत के आदेश को निरस्त किया जाए। सभी शिकायतों को इकट्ठा कर एक ही मुकदमे के रूप में सुना जाए।

ये भी पढ़ें...Agastya Chauhan: यू-ट्यूबर की मौत मामले में आया नया मोड़, हत्या का अंदेशा जताते हुए पिता ने उठाए ये सवाल

2017 में हुई थी घोटाले की पुष्टि

एसआईटी ने 2017 में करोड़ों रुपये के एनएच 74 घोटाले की पुष्टि की थी। इसमें कई अधिकारी, कर्मचारी और किसान संलिप्त पाए गए थे। घोटाले में किसानों की कृषि योग्य भूमि को अकृषि दिखाकर घोटाला किया गया। एक मार्च 2017 को तत्कालीन आयुक्त सेंथिल पांडियन ने घोटाले की आशंका जताई और जिलाधिकारी ऊधमसिंह नगर को जांच के आदेश दिए थे। जांच सही पाए जाने पर तत्कालीन एडीएम प्रताप साह ने पंतनगर के सिडकुल थाने में मुकदमा दर्ज किया। कई लोगों के नाम सामने आए, उन्हें जेल भेज दिया गया। मामले में दो आईएएस अधिकारी भी निलंबित किए गए थे। अभी एनएच 74 घोटाले के आरोपी जमानत पर हैं।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed