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एन एस 74 के आरोपियों का फैसला सुरक्षित

Haldwani Bureau हल्द्वानी ब्यूरो
Updated Sun, 22 Sep 2019 01:24 AM IST
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Judgment of NS 74 accused secured
नैनीताल। जिला जज एवं विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण) राजीव कुमार खुल्बे की अदालत ने एनएच 74 घोटाले के आरोपियों पर फैसला 25 सितंबर तक के लिए सुरक्षित रख लिया है। इस मामले में एसएलओ डीपी सिंह सहित अन्य आरोपी फैसले की जानकारी लेने के लिए आए थे। अदालत के निर्णय की पुष्टि जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) सुशील शर्मा ने की है।
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ऊधमसिंह नगर में हुए एनएच.74 घोटाले के प्रकरण में तत्कालीन एडीएम (वित्त) प्रताप शाह ने 10 मार्च 2017 को पंतनगर थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। शासन ने मुकदमे की जांच करने के लिए एसआईटी गठित की। जांच टीम ने पीसीएस अधिकारी, तहसील कर्मियों और काश्तकारों सहित 27 लोगों को गिरफ्तार किया था। इस मामले में आईएएस अधिकारी पंकज पांडे पर मुकदमे के लिए शासन से स्वीकृति का इंतजार है। अन्य आईएएस चंद्रेश यादव बहाल हो गए हैं।
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इस मामले में 22 लोगों पर लगे आरोपों की अदालत में सुनवाई पूरी हो चुकी है। मुकदमे में दोनों पक्षों की जिरह हो चुकी है। सुनवाई के बाद 11 सितंबर को जिला जज ने 21 सितंबर को आरोपों पर फैसला सुनाने की तिथि तय की थी लेकिन शनिवार को अदालत ने फैसले की तिथि को बढ़ाकर 25 सितंबर कर दिया। इस मामले में एसएलओ डीपी सिंह, पीसीएस अधिकारी भगत सिंह, तीरथ पाल सिंह, एनएस नगन्याल, अनिल शुक्ला, तहसीलदार मोहन सिंह, भोलेलाल, मदन सिंह पलड़िया, चकबंदी अधिकारी गणेश प्रसाद के नाम शामिल हैं।
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