{"_id":"68e56cd10a338421e40a7ac8","slug":"insurance-holders-get-relief-from-new-gst-rules-haldwani-news-c-337-1-shld1032-126152-2025-10-08","type":"story","status":"publish","title_hn":"Nainital News: बीमा धारकों को जीएसटी के नए नियमों से राहत","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Nainital News: बीमा धारकों को जीएसटी के नए नियमों से राहत
विज्ञापन
हल्द्वानी। नए नियम के अनुसार स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर जीएसटी 18 फीसदी से घटकर शून्य हो गया है। इससे पॉलिसी धारकों राहत मिल रही है। नियमानुसार स्वास्थ्य बीमा पॉलसी, फैमिली फ्लोटर स्वास्थ्य बीमा के अलावा सीनियर सिटीजन हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी आदि को जीएसटी से मुक्त रखा गया है।
20 हजार रुपये की स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी में पहले 18 प्रतिशत के हिसाब से 3600 रुपये जीएसटी लगता था जो अब शून्य हो गया है। विशेषज्ञों के अनुसार कैंसर समेत कई जीवनरक्षक दवाओं को जीएसटी से बाहर रखने का भी लोगों को फायदा मिलेगा। कई दवाओं में भी जीएसटी घट गई है। एनेस्थिसिया, ऑक्सीजन, बैंडेज, ग्लूकोमीटर, थर्मामीटर जैसे उपकरण भी अब सात प्रतिशत कम दाम में मिलेंगे। वित्तीय एवं बीमा सलाहकार पंकज गुप्ता ने बताया कि साधारण बीमा में किसी भी तरह के प्लान पर लगने वाला जीएसटी शून्य हो चुका है।
विज्ञापन
20 हजार रुपये की स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी में पहले 18 प्रतिशत के हिसाब से 3600 रुपये जीएसटी लगता था जो अब शून्य हो गया है। विशेषज्ञों के अनुसार कैंसर समेत कई जीवनरक्षक दवाओं को जीएसटी से बाहर रखने का भी लोगों को फायदा मिलेगा। कई दवाओं में भी जीएसटी घट गई है। एनेस्थिसिया, ऑक्सीजन, बैंडेज, ग्लूकोमीटर, थर्मामीटर जैसे उपकरण भी अब सात प्रतिशत कम दाम में मिलेंगे। वित्तीय एवं बीमा सलाहकार पंकज गुप्ता ने बताया कि साधारण बीमा में किसी भी तरह के प्लान पर लगने वाला जीएसटी शून्य हो चुका है।
विज्ञापन