फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Nainital News ›   Instructions to give notice to illegal occupants of Dronasagar

द्रोणसागर के अवैध कब्जेदारों को नोटिस देने के निर्देश

Haldwani Bureau हल्द्वानी ब्यूरो
Updated Sun, 22 Sep 2019 01:24 AM IST
विज्ञापन
Instructions to give notice to illegal occupants of Dronasagar
encroachment
नैनीताल। हाईकोर्ट ने काशीपुर के द्रोणसागर के तीन सौ मीटर के दायरे में किए गए अतिक्रमण के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद सरकार को तीन सप्ताह में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। न्यायालय ने चिन्हित अतिक्रमणकारियों को कारण बताओ नोटिस देने को भी कहा है। सरकार की ओर से इस प्रकरण पर स्थिति स्पष्ट करते हुए कोर्ट को बताया गया कि अभी तक 160 अतिक्रमणकारी चिन्हित किए जा चुके हैं।
विज्ञापन

मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन एवं न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार अधिवक्ता अंकुरित राज डेविड ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि काशीपुर के द्रोणसागर झील के किनारे और उसके तीन सौ मीटर के दायरे में लोगों ने अतिक्रमण कर शॉपिंग मॉल, घर और दुकानों का निर्माण किया है। इस कारण द्रोणसागर का अस्तित्व खतरे की जद में आ गया है। याचिका में कहा कि इसको हटाने के लिए उन्होंने जिला प्रशासन और सरकार को कई प्रत्यावेदन दिए लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। पक्षों की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट की खंडपीठ ने सरकार को तीन सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed